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August 4, 2026
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मध्यप्रदेशसीधी दपर्ण

जिला व तहसील न्यायालयों में 10 जुलाई को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार सर्वोच्च न्यायालय से लेकर तहसील न्यायालयों तक दिनांक 10 जुलाई शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।विधिक सहायता अधिकारी अमित शर्मा ने जानकारी देकर बताया है कि म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार दिनांक 10 जुलाई 2021 को संपर्ण म.प्र. में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा जिसके पालन में प्रधान जिला न्यायाधीश वीरेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय सीधी तथा व्यवहार न्यायालय चुरहट, रामपुर नैकिन एवं मझौली में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा।

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वर्ष 2021 में दिनाक 08 फरवरी को प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया था जिसके बाद आगामी नेशनल लोक अदालतों के आयोजन की तिथि कोविड-19 संक्रमण के कारण परिवर्तित होती रही। अब दिनांक 10 जुलाई को काविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु शासन के निर्देशों का पालन करते हए नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों, सिविल प्रकरणों, चौक बाउण्स के प्रकरणों, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, धनराशि वसूली के प्रकरणों, विद्युत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों एवं अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों तथा राजीनामा योग्य प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों के आपसी राजीनामा एवं समझौते से प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण करने से पक्षकारों के समय एवं धन की बचत होती है तथा कोर्ट फीस की वापसी भी हो जाती है।

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उन्होंने बताया कि दिनांक 10 जुलाई 2021 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश वीरेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों के अधिक से अधिक निराकरण हेतु नेशनल लोक अदालत के प्रभारी अधिकारी एवं कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश डी.के नागले एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डी.एल.सोनिया की उपस्थिति में बीमा कंपनियों के पैनल अधिवक्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में न्यायाधीश गण द्वारा बीमा कंपनियों के अधिवक्ताओं से अधिक से अधिक मोटर दुर्घटना प्रकरणों में पीडि़त व्यक्ति अथवा ऐसे व्यक्ति के आश्रितों को दुर्घटना प्रकरणों में राजीनामा कर अविलंब क्लेम राशि प्रदाय करने के संबंध में परामर्श किया गया। मोटर दुर्घटना प्रकरणों के निराकरण हेतु बीमा कंपनियों के साथ प्रीसिंटिग बैठक के अंतर्गत जिला न्यायालय परिसर में ए.डी.आर. सेन्टर कार्यालय में दिनांक 28 जून को यूनाईटेड इंश्योरेंस, 29 जून को न्यू इंडिया एश्यारेंस, 30 जून को नेशनल इंश्योरेंस तथा 01 जूलाई को ओरिएंटल इंश्योरेंस बीमा कंपनी के साथ बैठक का आयोजन किया जावेगा। बिना बीमा कंपनी के प्रकरणों में राजीनामा हेतु ऐसे प्रकरण के अधिवक्ता एवं पक्षकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में संपर्क कर अपने प्रकरणों का निराकरण करा सकते हैं।

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