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June 4, 2026
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सीधी : सख्त हुआ कोरोना कर्फ्यू, धारा 144 के आदेश जारी, ये सुविधा रहेगी प्रतिबंधित

सीधी प्रशासन ने जनता कर्फ्यू को सख्त करने का बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिला कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि संक्रमण की चेन को 31 मई तक तोड़ना आवश्यक है ताकि जून से जिलों को राहत दी जा सके। ऐसी स्थिति में यदि जनता कर्फ्यू कर सकती नहीं दिखाई गई तो संक्रमण की चेन को नहीं तोड़ा जा सकेगा। जिले में जनता कर्फ्यू के बावजूद सुबह और शाम कुछ लोग बेवजह अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। जहां छूट का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जनता कर्फ्यू में सख्ती अपनाने की कोशिश की गई है। 25 मई की दोपहर 3 बजे से 1 जून की सुबह 6 बजे तक रहने वाले इस प्रतिबंध में सभी थोक और निजी किराना दुकानें बंद रहेगी।

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सीधी कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने इस संबंध में धारा 144 के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही पहले से लागू सभी आदेश को वापस ले लिया गया है। नए प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार 25 मई की दोपहर 3 बजे से 1 जून की सुबह 6 बजे तक जिले में पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। अवधि में किसी भी व्यक्ति को चिकित्सकीय प्रयोजन के अलावा घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही जिले में अंतर्राज्यीय/अंतर्जिला परिवहन एवं लोगो का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सीधी जिले के अंतर्गत शासकीय वाहनों तथा एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड, सफाई वाहन को छोड़कर समस्त सार्वजनिक एवं निजी वाहनों, बस, ऑटो, कैब, टैक्सी का परिचालन एवं लोगों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।लॉकडाउनके अवधि में समस्त सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं अन्य इसी प्रकार के कार्यक्रम पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगें।अन्त्येष्टि में केवल 10 लोगो के उपस्थित रहने की अनुमति होगी।

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लॉकडाउन के दौरान जिला समस्त प्रतिष्ठानों एवं दुकानों के खोलने के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। संजय गांधी महाविद्यालय सीधी के मैदान में संचालित मण्डी पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है, साथ ही सब्जी, फल हाथ ठेला के माध्यम से विक्रय पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा,पूर्व में जारी आदेशों के तारतम्य में जारी की गई समस्त अनुमति पत्र निरस्त की गई है।

यहां मिली है प्रतिबंध में छूट :-
एमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से पूर्ण लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है, परन्तु उक्त कर्मचारियों को अपने साथ शासकीय पहचान-पत्र रखना अनिवार्य होगा।होम डिलीवरीकरने वाले दूध विक्रेताओं को सुबह 6 बजे से 9 तक प्रतिबंध से छूट दी गई है।आवश्यक सेवाओं मेडिकल दुकानों, अस्पताल, राजस्व, पुलिस, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत आदि इससे मुक्त रहेगें एवं कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु लगाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त प्रतिबंध से छूट रहेगा एवं वे पूर्ववत अपनी सेवाओं में नियोजित रहेंगें।

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जिले की समस्त इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया संस्थानों एवं उनके कर्मचारियों को उक्त प्रतिबंध से छूट रहेगा। वे अपने कर्मचारियों की कोराना वायरस की संक्रमण से बचाव की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए कार्य करने के संबंध में स्वयं निर्णय ले सकेगें।साथ ही मनरेगा एवं तेन्दूपत्ता तोड़ाई संबंधित कार्य को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है लेकिन कोविड-19 नियमों का पालन करना अति आवश्यक रहेगा वहीं रेड जोन अथवा ओरेन्ज जोन ग्रामों में विशेष जवाबदारी संबंधित जिला अधिकारी एवं संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की होगी, कि रेड जोन अथवा ओरेन्ज जोन में रह रहे लोग प्रतिबंधित क्षेत्र से निकलकर कार्य हेतु बाहर न आए।

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