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June 5, 2026
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शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना से मौत हुए व्यक्ति के परिवार को मिलेगी 1 लाख की अनुग्रह राशि

मध्यप्रदेश में अब कोरोना की वजह से मौत होने वाले व्यक्ति के परिवार को शिवराज सरकार द्वारा 1 लाख रूपये की राशि देनें की घोषणा गुरुवार को की गई है । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बड़ी घोषणा की है। सरकार पहले ही कोरोना से पीड़ित आयुष्मान कार्ड की पात्रता वालों का मुफ्त इलाज कराने की घोषणा कर चुकी है। गुरूवार को कोरोना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से कम हो रहा है अधिकांश जिलों में सप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 10% से कम रह गई है और नए केसों में लगातार कमी देखी जा रही है। वही मुख्यमंत्री शिवराज ने एरिया स्पेसिफिक रणनीति बनाए जाने और आगामी 31 मई तक कोरोना संक्रमण को समाप्त करने की बात पर जोर दिया है।

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना से मौत होने पर पीड़ित परिवार को 1 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। गुरुवार को यह घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा उसकी पूर्ति तो सरकार नहीं कर सकती लेकिन सरकार की कोशिश है कि हर पीड़ित परिवार को कुछ न कुछ राहत मिल पाए। इसके पहले मुख्यमंत्री कोरोना वारियर्स के परिजनों को 50 लाख रूपये व पत्रकारों की मृत्यु होने पर उनके परिजनो को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा कर चुके हैं। इसके साथ ही कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों के लिए 21 वर्ष की आयु पूरी होने तक 5000 रूपये प्रतिमाह की पेंशन, मुफ्त राशन व मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा भी सरकार कर चुकी है। शिवराज ने पहले यह साफ कर दिया है कि आयुष्मान कार्डधारी हर परिवार का इलाज निजी व सरकारी अस्पतालों में निशुल्क कराया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने यह भी घोषणा की है कि ब्लैक फंगस को भी अब सरकार आयुष्मान कार्डधारियों के लिए इलाज की पात्रता में लाएगी और इसका भी मुफ्त इलाज किया जाएगा।

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सरकारी आंकड़े देखें, तो 30 मार्च 2021 से 19 मई 2021 तक मप्र में काेरोना से 1597 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि सामान्य व्यक्ति की मौत पर परिवार को अनुग्रह राशि देने की अवधि फिलहाल तय नहीं है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना की अवधि को ही मान्य किया जाएगा।माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना की अवधि को ही मान्य किया जाएगा।

मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना एक मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। इसी प्रकार मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना 30 मार्च 2021 से 31 जुलाई 2021 तक लागू रहेगी।

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