
मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद सीधी ने बताया है कि सब्जी फल मंडी एसोसिएशन सीधी द्वारा दिए गए ज्ञापन के क्रम में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत थोक सब्जी व्यापारियों/फड़िया व्यापारियों को छाया के लिए स्वयं के व्यय पर शर्तों के अधीन पूर्व में आवंटित नई सब्जी मंडी बाईपास पुरानी सीधी में अस्थाई शेड लगाए जाने की अनुमति दी गई है।
अस्थाई शेड लगाने की पात्रता थोक व्यापारियों एवं फड़िया व्यापारियों को आवंटित स्थल पर ही होगी। अस्थाई शेड लगाने के दौरान किसी प्रकार का पक्का निर्माण पूर्णतः वर्जित होगा। निकाय द्वारा सब्जी मंडी निर्माण कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने पर अस्थाई शेड एक सप्ताह के अंदर स्वयं के व्यय पर हटाना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की क्षति के लिए व्यापारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

