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August 5, 2026
MP Sidhi News
मध्यप्रदेश

अब प्रदेश में कहीं से भी मोबाइल के जरिए दर्ज करा सकते हैं FIR

भोपाल। प्रदेश के लोगों को अब केस दर्ज कराने के लिए थाने तक जाने की जरुरत नहीं है। मध्यप्रदेश पुलिस ने e-FIR की सुविधा शुरू की है। गुरुवार से इसका ट्रायल भी शुरू हो गया है। छतरपुर में पहली ऑनलाइन एफआईआर दर्ज भी की गई है। इसके माध्यम से घर बैठे ही FIR दर्ज करवा सकते हैं। इसका उद्देश्य online FIR दर्ज करने में तेजी लाना है। यही नहीं, इसका स्टेटस भी जान सकते हैं। ऑनलाइन रिपोर्ट की कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैँ।0 एमपी पुलिस के पोर्टल पर जाकर आप किस तरह केस दर्ज करा सकते हैं। 

5 स्टेप में e-FIR दर्ज करने की प्रोसेस

  • स्टेप 1: MP पुलिस की वेबसाइट mppolice.gov.in ओपन करें। होमपेज के राइट साइड “e-FIR” विकल्प पर क्लिक करें। इसके अलावा, एमपी पुलिस के नागरिक पोर्टल “citizen.mppolice.gov.in पर जाकर भ “e-FIR” विकल्प पर सीधे पहुंच सकते हैं। यहां e-FIR का पेज ओपन होगा।
  • स्टेप 2: इसमें अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि विवरण भरकर लॉगिन आईडी बनानी होगी। पासवर्ड जनरेट होगा।
  • स्टेप 3: यूजरनेम और पासवर्ड से लॉग इन करें।
  • Step 4: यहां एक फॉर्म ओपन होगा। इसमें घटना का पूरा विवरण भरना होगा। यहां आपका पंजीकरण पूरा हो जाएगा। इसके बाद नीचे दिए गए सब्मिट या ओके बटन पर क्लिक करना होगा। अब आपकी शिकायत पुलिस तक पहुंच गई है। यहां आपको एप्लिकेशन नंबर मिलेगा। इसे डाउनलोड कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैँ।
  • स्टेप 5: पुलिस अब शिकायत का सत्यापन करेगी। फोन पर या आपके घर आकर। सत्यापन के बाद आपको पुलिस की तरफ से FIR की ईमेल या SMS प्राप्त होगा। इसमें एक कॉपी FIR की होगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।

अपनी शिकायत का स्टेटस भी देखें

  • Step 1: वेबसाइट mppolice.gov.in पर जाएं।
  • Step 2: होमपेज पर “e-FIR” पर क्लिक करें।
  • Step 3: होमपेज पर, Login बटन पर क्लिक करें। यूजरनेम और पासवर्ड और Captcha कोड भर कर लॉगिन करें।
  • Step 4: अब सिटीजन डैशबोर्ड खुल जाएगा।
  • Step 5: इसके बाद FIR पर क्लिक करें। एप्लिकेशन नंबर, जिला, पुलिस स्टेशन और साल दर्ज कर, Submit बटन पर क्लिक करें।
  • Step 6: अब आपको FIR का Status सामने स्क्रीन पर दिख जाएगा।

अभी कौन-कौन सी शिकायत कर सकते हैँ

  • 1. वाहन चोरी (15 लाख से कम ) हो।
  • 2. सामान्य चोरी (1 लाख से कम) हो।
  • 3. मामले में आरोपी अज्ञात हो।
  • 4. घटना में चोट/बल का प्रयोग न हुआ हो।

कब कर सकते हैं शिकायत

आप कभी भी शिकायत कर सकते हैं। इसमें समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन जितनी जल्दी शिकायत दर्ज कराएंगे तो अच्छा होगा। साथ ही, आयुवर्ग का भी कोई बंधन नहीं है।

पहले थाने में शिकायत दर्ज की हो तो

अगर किसी ने पहले थाने में शिकायती आवेदन दिया है या केस दर्ज नहीं हुआ है, तो भी ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करा सकते हैँ। पुलिस घटना का सत्यापन करने के बाद ही एफआईआर दर्ज करेगी।

बाद में विस्तार किया जाएगा

स्टेट क्राइम रिकाॅर्ड ब्यूरो के एआईजी दीपक ठाकुर ने बताया कि e-FIR के माध्यम से स्वयं ही रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। फिलहाल, इस सेवा का उपयोग वाहन चोरी व साधारण चोरी के मामलों में ही किया जाएगा। बाद में इसका विस्तार किया जाएगा।

छतरपुर में पहली ई-एफआईआर दर्ज

मध्यप्रदेश के छतरपुर थाने में पहली ई-एफआईआर दर्ज भी हो चुकी है। यहां रहने वाले राहुल सेन ने गुरुवार को ही वाहन चोरी की शिकायत की थी। पुलिस ने तत्काल सत्यापन के बाद केस भी दर्ज कर लिया है। एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि मामले में फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। 76

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