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September 22, 2026
MP Sidhi News
सीधी दपर्ण

अवैध रूप से शराब विक्रय के मामले में सजा

दिनांक 01.07.21 को समय शाम 06:30 बजे आरोपी शकुंतला साकेत पत्नी बबोल साकेत उम्र-35 वर्ष निवासी नौढि़या अपने अधिपत्य में अवैध रूप से 25 पाव देशी प्लेन मदिरा विक्रय हेतु रखे हुए था। विक्रय का प्रमाणित कागजात पेश न करने पर आबकारी अधिनियम की धारा 34(क) के तहत अपराध क्र. 414/21 पंजीबद्ध करते हुए विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1128/21 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए रामराज सिंह, एडीपीओ सीधी ने प्रकरण के आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2600 रूपए के अर्थदंड से दंडित कि‍या।

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