28.6 C
Madhya Pradesh
August 6, 2026
MP Sidhi News
सीधी दपर्ण

अवैध शराब बिक्री के मामले में सजा

दिनांक 29.02.2020 को आरोपी बुटी साकेत ने अपने रिहायशी मकान वार्ड नं. 4 चुरहट में बिना किसी वैद्य अनुज्ञाप्ति के या मंजूरी के 15 कि.ग्रा. शराब रखी। पुलिस द्वारा जप्त किए जाने पर वैद्य कागजात पेश नहीं कर पायी, जिसके कारण चुरहट पुलिस द्वारा अपराध क्र. 501/20 पर आरोपी के विरूद्ध एफआईआर धारा 34(1) आबकारी दर्ज कर विवेचना की गई।

विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्या यालय में पेश किया गया, जिसके न्याचयालयीन प्रकरण क्रमांक 107/20 में शासन की ओर से सशक्त् पैरवी करते हुए एडीपीओ विशाल सिंह ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया, जिसके उपरांत जेएमएफसी चुरहट ने आरोपी को 1000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।

Related posts

माॅडल स्कूल एवं जिला उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा 27 मार्च को,आवेदन की अंतिम तिथि 13 मार्च

MP SIDHI NEWS TEAM

जिले में भी ब्लैक फंगस की दस्तक, एक महिला की ब्लैक फंगस से मौत

MP SIDHI NEWS TEAM

बूथ विस्तार अभियान की शानदार सफलता के बाद समर्पण निधि में जुटे पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता -राजेंद्र शुक्ला

MP SIDHI NEWS TEAM

Leave a Comment

MP Sidhi News

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!