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Madhya Pradesh
June 16, 2026
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सीधी दपर्ण

अवैध शराब बिक्री के मामले में सजा

दिनांक 29.02.2020 को आरोपी बुटी साकेत ने अपने रिहायशी मकान वार्ड नं. 4 चुरहट में बिना किसी वैद्य अनुज्ञाप्ति के या मंजूरी के 15 कि.ग्रा. शराब रखी। पुलिस द्वारा जप्त किए जाने पर वैद्य कागजात पेश नहीं कर पायी, जिसके कारण चुरहट पुलिस द्वारा अपराध क्र. 501/20 पर आरोपी के विरूद्ध एफआईआर धारा 34(1) आबकारी दर्ज कर विवेचना की गई।

विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्या यालय में पेश किया गया, जिसके न्याचयालयीन प्रकरण क्रमांक 107/20 में शासन की ओर से सशक्त् पैरवी करते हुए एडीपीओ विशाल सिंह ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया, जिसके उपरांत जेएमएफसी चुरहट ने आरोपी को 1000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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