
अपर जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जानकारी ने बताया है कि म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण निर्देशन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमिताब मिश्रा के मार्गदर्शन में वर्ष 2021 मे आयोजित नेशनल लोक अदालतों के क्रम मे वर्ष की दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 11 सितम्बर 2021 को जिला न्यायालय सीधी तथा व्यवहार न्यायालय चुरहट/मझौली/रामपर नैकिन में किया जावेगा।
उक्त नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, चेक बाउस के प्रकरण, माटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, वैवाहिक एवं पारिवारिक प्रकरणां, श्रम न्यायालयो में लंबित प्रकरणों, विद्युत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों सिविल प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। न्यायालय मे लंबित प्रकरणों के अतिरिक्त प्रीलिटिगेशन प्रकरणों नगर पालिका से संबधित जलकर एवं संपत्तिकर बैकों के ऋण वसूली प्रकरण, विद्युत विभाग से प्रीलिटिगेशन प्रकरण का निराकरण भी नेशनल लोक अदालतों के माध्यम से किया जावेगा।
इसी तरह प्रधान जिला न्यायाधीश श्री मिश्रा ने मीडिएशन प्रक्रिया को और अधिक सफल बनाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मीडिएशन के समुचित प्रचार-प्रसार हेतु निर्देशित किया। बैठक मे बृजेन्द्र सिंह बघेल अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ, शासकीय अभिभाषक रमाशंकर द्विवेदी एवं राज्य अधिवक्ता परिषद क मनोनीत सदस्य श्री विनोद वर्मा उपस्थित रहे।
सचिव अपर जिला जज डी.एल.सोनिया ऑनलाईन के माध्यम से समस्त पैरालीगल वालेटियर्स एवं महिला बाल विकास विकास विभाग के सुपरवाईजर, ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को मध्यस्थता प्रक्रिया एव मध्यस्थता के लाभों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से मध्यस्थता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में यह बताया गया कि मध्यस्थता के शाब्दिक अर्थ से दर्शित है कि दो पक्षों के मध्य उत्पन्न मतभेद से संबंधित विषय को तीसरे पक्ष के समक्ष निराकरण हेतु रखा जाना, जिस पर तीसरे पक्ष द्वारा सभी की इच्छा को ध्यान में रखते हुये सद्भावनापूर्ण वातावरण में विवाद के समाधान की प्रक्रिया मध्यस्थता कहलाती है। जिसके परिणाम स्वरूप पक्षकारों के समय एवं खर्चों की किफायत एवं उनके मध्य सर्वमान्य समाधान का उद्भव होता है और पक्षकारों के मध्य पुनः सद्भाविक संबंध स्थापित होते है। साथ ही दिनांक 11 सितम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरण निराकरण कराने हेतु जागरूक किया गया। साथ ही किसी प्रकार की समस्या होने पर कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी से सम्पर्क कर सकते है।
