
न्यायालय जेएमएफसी मझौली ने आरोपी श्रीमती कलावती साहू पति अर्जुन साहू उम्र-30 वर्ष निवासी पौढ़ी थाना मझौली को धारा 34(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।
बताया गया कि दिनांक 12.03.2021 को थाना मझौली में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपिया अपने कब्जे में विक्रय हेतु हाथ भट्टी से बनी 05 लीटर महुआ शराब रखी हुई है। पुलिस द्वारा उक्त शराब जप्त कर अपराध क्र. 263/21 पर मामला पंजीबद्ध किया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 367/21 पर शासन की ओर एडीपीओ मझौली ने अपना पक्ष रखा एवं आरोपिया को दोषसिद्ध प्रमाणित कराया।
