
कोरोना संक्रमण की लगातार घटती दर और कम हो रहे मामलों के बीच जिला आपदा प्रबंधन समूह ने अनलाक के तहत और रियायतें देने का फैसला लिया है। अब उज्जैन जिले में दाएं-बाएं का नियम लागू नहीं होगा। यानी अब सभी दुकानें खोली जा सकेंगे। समय सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे का होगा। रविवार को जनता कर्फ्यू लागू रहेगा। इधर एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर को 28 जून से आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि प्रवेश के नियमों को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हो सका हुआ। मंदिर प्रबंधन समिति इसके लिए नियम तय करेगी।
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जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक आज बृहस्पति भवन में जिले के कोरोना प्रभारी एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि संपूर्ण जिले से लेफ्ट राइट के नियम को समाप्त करते हुए तत्काल प्रभाव से सभी दुकाने खोल दी जाए। सभी दुकानें प्रातः 6:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुली रहेगी। भगवान श्री महाकालेश्वर, हरसिद्धि एवं मंगलनाथ मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल को छोड़कर अन्य धार्मिक स्थलों को भी क्रमिक रूप से खोलने का निर्णय लिया गया।
जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में तय किया गया कि महाकाल, हरसिद्धि और मंगलनाथ मंदिरों को छोड़ शेष मंदिरों को शनिवार से खोले जाएंगे। हालांकि इन मंदिरों में एक साथ केवल 4 लोगों को प्रवेश और दर्शन की अनुमति होगा।साथ ही यह ध्यान रखा जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और लोग वैक्सीनेशन करवा कर ही इन धार्मिक स्थानों पर जाएं। शहरी क्षेत्र में स्थित विभिन्ना पार्क भी नागरिकों के लिए खोल दिए जाएंगे। यहां शारीरिक दूरी और मास्क पहनने जैसे नियमों का पालन जरूरी होगा, अन्यथा कार्रवाई होगी।
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बैठक में सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल, एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ,अपर कलेक्टर एसएस रावत, विवेक जोशी एवं बहादुर सिंह बोरमुंडला मौजूद थे।बैठक में निर्णय लिया गया कि संपूर्ण बाजार को खोलने के साथ ही सभी दुकानदारों को निर्देशित किया जाए कि वह स्वयं और उनके यँहा कार्य करने वाले शतप्रतिशत कर्मचारियों का वैक्सीनेशन आगामी 7 दिनों में करवा लें। 7 दिनों के बाद रेंडमली चेक करने पर यदि किसी कर्मचारी या दुकानदार का वैक्सीनेशन होना नहीं पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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बैठक में बैंड वालों, हाट बाजार व अन्य गतिविधियों में शामिल लोगों की समस्या पर विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि राज्य शासन की गाइडलाइन जैसे ही 15 जून के बाद प्राप्त होगी। तदनुसार इन सभी लोगों के लिए अनुकूल निर्णय लिया जाएगा। मैरिज गार्डन ,मॉल्स के लिए भी राज्य शासन की गाइडलाइन के अनुरूप ही कार्यवाही होगी।

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