
मास्क न पहनने वालों के साथ सख्ती जरूरी है, लेकिन सख्ती ऐसी भी नहीं कि जिसे देखकर इंसानियत ही चीख उठे,अब बस भी करो। ऐसा ही एक मामला मध्यप्रदेश के सागर जिले से सामने आया है, जहाँ वायरल हो रहे वीडियो में साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि एक महिला कांस्टेबल कैसे बीच सड़क पर एक महिला को पीट रही है, जी हां बीच सड़क पर एक महिला को बाल पकड़कर पीटा जा रहा है महिला का कसूर सिर्फ इतना है कि उसके द्वारा मास्क नही पहना गया था।महिला कॉन्स्टेबल ने महिला के साथ बेरहमी की हदें पार कर दी है। मास्क न पहनने पर पुलिस की टीम महिला को जबरन पुलिस की जीप में बैठा रही थी। महिला ने जब विरोध किया तो महिला कॉन्स्टेबल ने उसकी पिटाई शुरू की दी। बचावमें आई उसकी बेटी को एक पुलिसकर्मी गाली देकर धक्का दे दिया।
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सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो मध्यप्रदेश के सागर जिले का है। सागर जिले के रहली ब्लॉक के किसी गांव से महिला किसी काम को लेकर रहली पहुंची थी। महिला मास्क नहीं पहनी थी और बेटी मुंह पर स्कॉर्फ बांध रखी थी। इस बीच पुलिस ने चेकिंग के दौरान गांधी चौक के पास उसे पकड़ लिया। मास्क नहीं पहनने को लेकर पुलिसकर्मियों से महिला की बहस हुई। उसके बाद महिला कॉन्स्टेबल महिला को पुलिस की जीप में बैठाने लगी।महिला की बेटी रोकने गई तो उसे पुलिसकर्मियों ने वहां से हटा दिया। उसके बाद महिला पुलिस जीप में बैठने से इनकार कर रही थी। इस पर महिला कॉन्स्टेबल भड़क गई और उसकी पिटाई शुरू कर दी। महिला कॉन्स्टेबल महिला के ऊपर थप्पड़ों की बरसात कर दी। इस दौरान महिला की बेटी मां को बचाने के लिए फिर करीब गई तो एक पुलिसकर्मी ने गाली देकर भगा दिया।
महिला कॉन्स्टेबल ने महिला को मारते-मारते सड़क पर गिरा दिया। उसके बाद बाल पकड़कर खींचने लगी। इस दौरान पुलिसकर्मियों की पूरी पलटन चारों तरफ खड़ी रही है। अमानवीयता का यह पूरा वीडियो किसी शख्स ने बना लिया है, वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है।
पुलिस का क्या कहना
वहीं इस मामले पर सब इंस्पेक्टर गोपाल चौबे का कहना है कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है और कलेक्टर महोदय के अनुसार धारा 144 का पालन करवाने के लिए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई है और गांधी चौक पर महिला आरक्षक अपनी ड्यूटी कर रही थी। इसी दौरान मां-बेटी बिना मास्क लगाए घूम रही थीं। जब महिला आरक्षक ने इनका चालान काटने के लिए कहा तो इस पर वो भड़क गईं और बदसलूकी करने लगीं और महिला पुलिसकर्मी पर हाथ उठा दिया। इस घटना पर 353 ,332, 188,269, 270, 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है और विवेचना में लिया गया है खमरिया की दोनों आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

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