हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में साफ कह दिया है कि अतिथि विद्वानों का पद अन्य अतिथि विद्वान से नहीं भरा जा सकेगा-
जबलपुर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि नियमित नियुक्ति होने तक अतिथि विद्वान सेवा देते रहेंगे अतिथि विद्वानों को हटाकर उनकी जगह में उनके पद पर अन्य अतिथि विद्वानों की नियुक्ति नहीं की जा सकेगी वहीं हाईकोर्ट के पूर्व में दिए आदेश के बावजूद प्रदेश के कई हिस्सों में मनमानी जारी है और अतिथि विद्वानों के पद को अन्य अतिथि विद्वानों से भरा जा रहा है.
जिसके बाद मनमानी पर अब हाईकोर्ट में शक्ति बरती है हाईकोर्ट ने राज्य शासन, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है .हाई कोर्ट का कहना है कि किसी भी स्थिति में अतिथि विद्वानों का हक नहीं मारा जाना चाहिए.

