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November 7, 2026
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मध्यप्रदेश

इंदौर जिला कोर्ट ने दिग्विजय सिंह को सुनाई एक साल की सजा

इंदौर। एमपी के राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आई है. उज्जैन में हुई मारपीट के मामले में इंदौर जिला कोर्ट ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू को 1 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इस पूरे मामले में 6 आरोपी को दोषी करार दिया है, जबकि अन्य 3 को बरी कर दिया.

बता दें कि ये मामला 17 जुलाई 2011 का उज्जैन का है. जब दिग्विजय सिंह और प्रेमचंद गुड्डू को भाजपा नेताओं ने काले झंडे दिखाए थे. ये मामला मारपीट तक आ पहुंचा था. मामले में भाजपा नेताओं की शिकायत पर दिग्विजय सिंह, प्रेमचंद गुड्डू MLA महेश परमार सहित अन्य पर केस दर्ज किया गया था.

इन्हें सुनाई सजा
कोर्ट ने दिग्विजय सिंह, प्रेमचंद गुड्डू, जय सिंह, असलम लाला, अनंत नारायण, दिलीप चौधरी को सजा सुनाई गई है. हालांकि इन्हें मौके पर ही जमानत मिल सकती है. वहीं कोर्ट ने महेश परमार तराना कांग्रेस विधायक, मुकेश भाटी, हेमंत सिंह चौहान को बरी किया. 

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