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June 18, 2026
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मध्य प्रदेश में कोरोना की गाइडलाइन जारी, पढ़िए पूरी गाइडलाइन…

मध्यप्रदेश में लोग नए साल का जश्न खुलकर नहीं मना सकेंगे, क्योंकि प्रदेश सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच आज कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है।प्रदेश सरकार ने तत्काल प्रभाव से नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। ऐसे में लोग रात 11 से सुबह 5 बजे तक घर से नहीं निकल सकेंगे। यानी रात 12 बजे नए साल के जश्न की जो तैयारियां की जा रही हैं, उन्हें झटका लगा है।

सरकार ने 17 नवंबर को नाइट कर्फ्यू सहित कोविड की सभी पाबंदियां हटा दी थीं। 37 दिन बाद अब फिर से केस बढ़ने के कारण नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा है। जिम, कोचिंग, थिएटर, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल में 18 साल उम्र से ज्यादा के उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी, जिन्होंने दोनों डोज लगवा लिए हैं। बच्चों पर यह बंधन लागू नहीं होगा।

यह गाइडलाइन जारी हुई

  • रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।
  • वैक्सीन के दोनों डोज न लेने वाले 18+ के लोगों की सिनेमाहॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में एंट्री बैन।
  • कर्मचारियों से दोनों डोज लगाने को कहा गया है। उनकी लिस्ट बनाई जाएगी।
  • स्कूलों-कॉलेजों, होस्टलों में 18+ के स्टूडेंट्स को ही एंट्री मिलेगी।
  • मॉल-मार्केट और मेलों में दुकानदार दोनों डोज लगाने वालों को ही सामान देंगे।
  • मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी।
  • मास्क नहीं लगाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा।

गाइडलाइन में यह दिए निर्देश

  • लोग खरीदारी के लिए मार्केट और मॉल आ-जा सकेंगे। इसके लिए व्यापारी संगठन दुकानदारों-कर्मचारियों को दोनों डोज लगवाने के लिए कहना होगा।
  • सरकारी कर्मचारियों को डोज लगवाना होगा। ड्यूटी पर भी आना होगा।
  • स्कूल, हॉस्टल, कॉलेज में शिक्षकों, कर्मचारियों और 18 साल से ज्यादा उम्र के छात्रों को वैक्सीन लगवाना होगा। अभी ये खुले रहेंगे।
  • जुर्माना शहर के अनुसार नियमानुसार रहेगा। यह अलग-अलग हो सकता है।

इन बातों पर स्थिति क्लियर नहीं

  • रात 11 बजे के बाद शादी पंडाल में जो कार्यक्रम होते हैं, क्या कर्फ्यू उन पर भी लागू होगा? रिश्तेदार आना-जाना कर सकेंगे?
  • रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो लोग शहर से बाहर आते- जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था होगी?
  • सुबह 5 बजे के पहले कई लोग पार्कों में टहलने जाते हैं, क्या यह प्रतिबंधित रहेगा ?
  • शराब दुकानें क्या रात 11 बजे बंद होंगीं?
  • नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा?
  • मल्टीप्लेक्स और सिनेप्लेक्स में रात का शो 1:00 बजे खत्म होता है। क्या यह शो कैंसिल होगा ?
  • हाईवे पर देर रात तक ढाबे और होटल्स खुले रहते हैं, क्या उन पर भी प्रतिबंध लगेगा?
  • ऑटो और टैक्सी रात में आना-जाना कर सकेंगी? कितने लोग बैठ सकेंगे?

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