
न्यायालय जेएमएफसी मझौली ने आरोपीगण रामा बैगा, राजपूत बैगा पिता रामा बैगा एवं कुसुमकली बैगा पति रामा बैगा की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा।
बताया गया कि दिनांक 17.09.2021 को समय शाम 05:00 बजे जब फरियादी मानसी नामदेव हैंडपंप में पानी भरने गई, तो तीनों आरोपीगण उसके साथ मां-बहन की गाली देते हुए लाठी से मारपीट किए। जब वह भाग कर आई तो आरोपीगण उसके घर के अंदर घुस कर मारपीट किए, जिससे हाथ व पैर में चोट आई। जब उसकी लड़की अनीता बीच-बचाव की तो आरोपीगण ने उसके साथ भी मारपीट किया तथा फरियादी के घर का टी.व्ही. तोड़ दिया, जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने अपराध क्रमांक 134/21 अंतर्गत धारा 294, 323, 506, 427, 452 व 325 भादवि के आरोप में थाना कुसमी पर लेखबद्ध कराई। आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का एडीपीओ मझौली श्री घनश्याम प्रजापति द्वारा अपने विधिक तर्कों से पुरजोर विरोध किया। परिणामत: न्यायालय द्वारा आरोपीगण को जेल भेजा गया।
