
दिनांक 26.06.21 को समय 19.00 बजे आरोपी आरती साकेत पति गोविंद साकेत उम्र-35 वर्ष साकिन ग्राम धनखोरी थाना जमोड़ी अपने अधिपत्य में 05 लीटर हाथभट्टी की बनी महुआ शराब अवैध रूप से विक्रय हेतु रखा हुआ था। मुखबिर की सूचना पर थाना जमोड़ी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अपराध क्रमांक 393/21 धारा 34(क) आबकारी अधिनियम पंजीबद्ध करके आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां शासन की तरफ से आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1582/21 में पैरवी करते हुए एडीपीओ श्री रामराज सिंह सीधी ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया।
परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने आरोपी को 1000 रूपए अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया।
