सीधी। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन द्वारा नशे की हालत में ऑटो वाहन चलाने वाले चालक को 10000 रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया।
मामले का विवरण
प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑटो नंबर MP 53 R 2587 के चालक शिवपूजन यादव पिता सुदामा यादव उम्र 30 वर्ष निवासी भितरी को पुलिस चेकिंग में बस स्टैंड रामपुर नैकिन के पास नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पकड़ा गया पकड़े जाने पर इस्त. क्रमांक 06/21 धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट पंजीबद्ध करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां शासन की तरफ से सशक्त पैरवी करते हुए सहा. जिला अभियोजन अधिकारी विक्रम कुमार दुबे ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया I

