
न्यायालय जेएमएफसी मझौली ने आरोपीगण जमादिर गुप्ता पिता चन्द्र गुप्ता उम्र-52 वर्ष, सुमित्रा गुप्ता पति जमादिर गुप्ता उम्र-50 वर्ष, पुनीत गुप्ता पिता जमादिर गुप्ता उम्र-26 वर्ष सभी निवासी ग्राम जमुआ नं. 01 थाना मझौली जिला सीधी को धारा 323 भादवि के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 3000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।
बताया गया कि दिनांक 12.07.15 समय 09:30 बजे आरोपीगण द्वारा फरियादी अनीता गुप्ता एवं आहत रमेश गुप्ता को अश्लील गाली-गलौच कर हाथ मुक्के से मारपीट किया, जिससे उसे हाथ की कलाई व माथे में एवं आहत रमेश को सिर एवं पीठ में चोट आई, जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना मझौली के अपराध क्रमांक 356/15 पर लेखबद्ध कराई, जहां न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 359/15 पर शासन की ओर से एडीपीओ मझौली ने पैरवी कर आरोपीगण को दोषसिद्ध कराया।
