
माननीय न्यायालय जेएमएफसी सीधी ने आरोपीगण महेश यादव पिता तिनउ यादव उम्र-56 वर्ष एवं बुधनी यादव उर्फ इन्द्रचित पत्नी महेश यादव उम्र 53 वर्ष दोनों निवासी ग्राम सिरसी थाना कोतवाली जिला सीधी को धारा 325 सहपठित धारा 34 भा.द.वि. के अपराध में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपए अर्थदण्ड से दंडित किया।
घटना का विवरण संक्षेप में इसप्रकार है कि फरियादी समयलाल दिनांक 19.05.2014 को अपने खेत में घर बनाने के लिए मिट्टी खोद रहा था। उसी समय आरोपी महेश यादव आया और मना करने लगा कि वह उसकी जमीन में मिट्टी खोद रहा है। इसके बाद आरोपी चला गया और अपने लड़के को साथ लेकर आया और मना करने लगा तथा महेश का लड़का उदयभान डंडे से मारने लगा। उसी समय महेश की पत्नी भी आ गई थी। तीनों लोग लिपट कर मारपीट करने लगे थे। मारपीट किए जाने से फरियादी गिर गया और बेहोश हो गया। जिसकी रिपोर्ट पर आरक्षी केन्द्र कोतवाली के अपराध क्र. 532/14 पर भा.द.वि. की धारा 325, 34 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। जहां न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1270/14 पर शासन की ओर से सशक्त पैरवी रामराज सिंह, एडीपीओ सीधी ने कर आरोपीगण को दोषसिद्ध कराया।
