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November 6, 2026
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मध्यप्रदेश

सरकार ने जारी की गाइडलाइन, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप तय करेंगे क्या खुलेगा और क्या नहीं

भोपाल। कोरोनावायरस महामारी कम होने के साथ ही मध्य प्रदेश राज्य 1 जून से अनलॉक होने जा रहा है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में 1 जून से आवश्यक सेवाओं का संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा। वहीं, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

मध्य प्रदेश में जनता कर्फ्यू की समाप्ति और जनजीवन सामान्य करने के संबंध में सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेशभर के सभी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स को संबोधित करते हुए कहा कि आप सब की मेहतन से कोरोना संक्रमण दर घट रही है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में सिर्फ इंदौर, भोपाल और सागर में संक्रमण दर 5 प्रतिशत से ज्यादा है। मुरैना में भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। कई जिलों में कोरोना के केस 10 से भी कम है। प्रदेश सरकार ने अनलाक के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसके आधार पर जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप रविवार को बैठक कर फैसला लेंगे की उनके यहां क्या खुलेगा और क्या नहीं। सीएम ने यह भी कहा कि जिन जिलों में संक्रमण दर 5 प्रतिशत से कम और जिनमें 5 प्रतिशत से ज्यादा है उनके लिए अलग-अलग गाइड लाइन जारी की गई है। उधर 1 जून से जहां जनता कर्फ्यू खुलेगा वहां शनिवार से सोमवार तक लाकडाउन लागू रहेगा।

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कुछ चीजें हैं जो नहीं खुलेंगी, राजनीतिक आयोजन, सांस्कृति आयोजन, मेला, उत्सव, खेल, मनोरंजन स्थल, मॉल, स्कूल, कालेज, प्रशिक्षण संस्थान, पिकनिक स्थल, आडिटोरियम खोलने की इजाजत अभी समय नहीं देता। विवाह में भी सीमित संख्या में लोग रहेंगे। अंतिम यात्रा में भी केवल 10 लोग ही शामिल हो सकते हैं। हम गाइडलाइन भेज रहे हैं, इसके हिसाब से क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी तय करें की क्या करना है। रेड, यलो, ग्रीन जोन बनेंगे, जहां 5 से ज्यादा संक्रमित वो रेड जोन में आएगा।

क्या-क्या खुला रहेगा
मध्य प्रदेश सरकार ने अनलॉक को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसके तहत प्रदेश में जिन ग्रामीण इलाकों और शहरों में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 5 प्रतिशत रहेगा। उन जगहों पर छूट दी जाएगी। 

  1. अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडीकल, पुश चिकित्सालय खुले रहेंगे। 
  2. पेट्रोल पंप, डीजल पंप, गैस एजेंसी पूरी तरह चालू रहेंगी। 
  3. कृषि उपज मंडी खुली रहेंगी। 
  4. बैंक, बीमा के दफ्तर खुले रहेंगे। 
  5. प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दफ्तर खुले रहेंगे। 
  6. केबल नेटवर्क खुला रहेगा। 
  7. सभी तरह के परिवहन बस, रेल, हवाई यात्रा कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए संचालित की जाएंगी। 
  8. शहरों में ऑटो, टैक्सी, कैब, सिटी बस को चलने की अनुमति होगी। 
  9. स्टेशनरी, किराना, होलसेल, हेयर सेलून की दुकाने खुलेंगी। 
  10. ई-कॉमर्स, कोरियर, ऑनलाइन फूड डिलेवरी की सुविधा चालू रहेगी। 
  11. सब्जी, फल की दुकाने खुली रहेंगी।
  12. स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, ऑनलाइन क्लॉसेस चल सकेंगी। 
  13. सभी सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह खुलेंगे। 
  14. सभी धार्मिक पूजा स्थल पर एक समय में 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे। 
  15. सभी सरकारी दफ्तर 100 प्रतिशत अधिकारियों और 50 प्रतिशत कर्माचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे। 
  16. अंतिम संस्कार में 10 लोगों को एक साथ जाने की अनुमति रहेगी।
  17. विवाह में दोनों पक्षों को मिलाकर कुल 20 लोगों के मौजूद रहने की अनुमति होगी। 
  18. किसी भी स्थान पर 6 ज्यादा लोगों को एक साथ इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।

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