24.7 C
Madhya Pradesh
September 27, 2026
MP Sidhi News
सीधी दपर्ण

सीधी जिले में संपूर्ण लॉकडाउन सम्बंधित संशोधित आदेश हुआ जारी,पेट्रोल पम्प पर केवल उन्हे ही पेट्रोल देने की अनुमति होगी, जिन्हे लॉकडाउन अवधि में छूट प्रदान की गई है..

जिले में कोरोना संक्रमण (कोविड- 19) के प्रकरणों में हो रही अत्यधिक वृद्धि एवं बड़ी जनसंख्या को उक्त संक्रमण के प्रभाव से बचाव हेतु जिला आपदा प्रबंधन समिति (कोविड-19) से चर्चा उपरान्त कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा- 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेशानुसार जिला सीधी की सीमाओं अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से दिनांक 17.05.2021 की प्रातः 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। पूर्ण लॉकडाउन अवधि में किसी भी व्यक्ति को चिकित्सकीय प्रयोजन के अलावा अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिला सीधी में अन्तर्राज्यीय/अन्तर्जिला परिवहन एवं लोगों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। सीधी जिले के अंतर्गत शासकीय वाहनों तथा एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड, सफाई वाहन को छोड़कर समस्त सार्वजनिक एवं निजी वाहनों, बस, ऑटो, कैब, टैक्सी का परिचालन एवं व्यक्तियों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। शासकीय कार्यालय जैसे राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, बैंक, कोषालय, विद्युत, स्थानीय निकाय तथा अन्य आपातकालिक सेवाएं लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी। औद्योगिक प्रतिष्ठान जिसमें उत्पादन संबंधी कार्य अनवरत चलती है, वे लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी। शासकीय उपार्जन कार्य उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगें तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें निर्धारित समय पर खुली रहेंगी। समस्त एम्बुलेन्स संचालकों को अपनी-अपनी एम्बुलेन्स में रेट सूची चस्पा करना अनिवार्य होगा। समस्त निजी अस्पताल/नर्सिंग होम/डायग्नोस्टिक, कोविड-19 से जुड़ी दवाइयों/जांच की रेट सूची चस्पा करना अनिवार्य होगा, इसी प्रकार मेडिकल दुकान संचालकों को कोविड से जुड़ी दवाइयों की रेट सूची दुकान के बाहर लगाना अनिवार्य होगा।

जिला सीधी में विवाह कार्यक्रम एवं समस्त सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक कार्यक्रम दिनांक 30 मई 2021 तक पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। जिला अंतर्गत समस्त प्रतिष्ठानों एवं दुकानों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। संजय गांधी महाविद्यालय सीधी के मैदान में संचालित मण्डी पूर्ववत प्रतिबंधित रहेंगी, साथ ही सब्जी, फल हाथ ठेला के माध्यम से विक्रय पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। जिले के समस्त लोक सेवा केन्द्र एवं आधार सेंटर पूर्णतः बंद रहेंगे। घर-घर जाकर दूध बॉटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6 बजे से 9 तक पूर्ण लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिले की समस्त इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया संस्थानों एवं उनके कर्मचारियों को उक्त प्रतिबंध से छूट रहेगा। वे अपने कर्मचारियों की कोराना वायरस की संक्रमण से बचाव की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए कार्य करने के संबंध में स्वयं निर्णय ले सकेंगे। अन्त्येष्टि में केवल 10 लोगों के उपस्थित रहने की अनुमति होगी। जिला सीधी अन्तर्गत पेट्रोल पम्प पर केवल उन्हे ही पेट्रोल देने की अनुमति होगी, जिन्हे लॉकडाउन अवधि में छूट प्रदान की गई है।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध आई.पी.सी. की धारा 188, 269, 270, 271, कोविड-19 रेगुलेशन 2020 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा अन्य प्रासंगिक विधियो के तहत दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।

Related posts

अवैध रूप से शराब विक्रय के मामले में न्या्यालय उठने तक की सजा एवं जुर्माना

MP SIDHI NEWS TEAM

करंट लगने से एक और बाघिन की मौत,संदिग्धों से पूछताछ जारी

MP SIDHI NEWS TEAM

23 मई तक उपार्जन कार्य स्थगित,मौसम ठीक होने पर खरीदी प्रारम्भ कर शेष किसानों का होगा उपार्जन

MP SIDHI NEWS TEAM

Leave a Comment

MP Sidhi News

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!