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September 22, 2026
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सीधी जिले में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 31.87% जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश, जिले में 07 मई तक पूर्ण लॉकडाउन किया गया घोषित

पूर्ण लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी

जिले में कोरोना संक्रमण (कोविड- 19) के प्रकरणों में हो रही अत्यधिक वृद्धि एवं बड़ी जनसंख्या को उक्त संक्रमण के प्रभाव से बचाव हेतु दिनांक 30.04.2021 को आयोजित जिला आपदा प्रबंधन समिति (कोविड-19) की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार लोक स्वास्थ्य के हितों को दृष्टिगत रखते हुये कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण एवं बचाव हेतु सम्पूर्ण सीधी जिले में पूर्ण लॉकडाउन किया जाना आवश्यक है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा- 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किए गए हैं।

👉 जिला सीधी की सीमाओं अंतर्गत तत्काल प्रभाव से दिनांक 07.05.2021 तक पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है, पूर्ण लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
👉 जिले की सभी सीमायें सील की गयी है। अंतर्राज्यीय/अंतर्जिला परिवहन एवं लोगों का आवागमन भी पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
👉 सीधी जिले के अंतर्गत शासकीय वाहनों तथा एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड, सफाई वाहन को छोड़कर समस्त सार्वजनिक एवं निजी वाहनों, बस, ऑटो, कैब, टैक्सी का परिचालन एवं व्यक्तियों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है।
👉 जिले के समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय (निजी) कार्यालय बंद किये गये है तथा किसी भी तत्कालिक आवश्यकता की स्थिति में अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके निवास स्थान से शासकीय कार्य हेतु आहूत किया जा सकेगा। इस हेतु शासकीय सेवकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपना मोबाइल नम्बर, लैण्डलाईन एवं निवास का पता, कार्यालय में तथा संस्था प्रमुख को तत्काल प्रदान करेंगे।
👉 समस्त सामाजिक, सास्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं अन्य इसी प्रकार के कार्यक्रम को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है एवं विवाह कार्यक्रम हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेटों द्वारा जारी अनुमति को निरस्त किया गया है।
👉 जिला अंतर्गत समस्त प्रतिष्ठानों एवं दुकानों के संचालन को प्रतिबंधित किया गया है।
👉 संजय गांधी महाविद्यालय सीधी के मैदान में संचालित मण्डी पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है, साथ ही सब्जी, फल हाथ ठेला के माध्यम से विक्रय पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
👉 जिले के समस्त लोक सेवा केन्द्र एवं आधार सेंटर पूर्णतः बंद रहेंगे।

उक्त प्रतिबंध निम्नलिखित परिस्थितयों में शिथिल रहेंगें :-

👉 एमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से पूर्ण लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेगें। परन्तु उक्त कर्मचारियों को अपने साथ शासकीय पहचान-पत्र रखना अनिवार्य होगा।
👉 घर-घर जाकर दूध बॉटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6ः00 बजे से 9ः00 तक पूर्ण लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेगे।
👉 यह आदेश जिले की आवश्यक सेवाओं मेडिकल दुकानों, अस्पताल, राजस्व, पुलिस, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत आदि इससे मुक्त रहेगें एवं कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु लगाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त प्रतिबंध से छूट रहेगा एवं वे पूर्ववत अपनी सेवाओं में नियोजित रहेगें।
👉 जिले की समस्त इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया संस्थानों एवं उनके कर्मचारियों को उक्त प्रतिबंध से छूट रहेगा। वे अपने कर्मचारियों की कोराना वायरस की संक्रमण से बचाव की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए कार्य करने के संबंध में स्वयं निर्णय ले सकेगें।
👉 अन्त्येष्टि में केवल 10 लोगों के उपस्थित रहने की अनुमति होगी।

 उपरोक्त शर्तां का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध आई.पी.सी. की धारा 188, 269, 270, 271, कोविड-19 रेगुलेशन 2020 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा अन्य प्रासंगिक विधियों के तहत दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।

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