
महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ अरविंद कुमार ने बताया है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बंदियों के लिये 60 दिवस की आपात छुट्टी स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया है कि आपात छुट्टी की अवधि की गणना बंदी के कुल दण्डादेश की अवधि में सम्मिलित की जायेगी। श्री अरविंद कुमार ने बताया है कि इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं। उन्होंने बताया है कि पूर्व से स्वीकृत सामान्य छुट्टी का लाभ ले रहे ऐसे बंदियों को, जिन्होंने पैरोल शर्तों का पूर्णत: पालन किया है, को सामान्य छुट्टी के लिये प्रस्तुत जमानतनामा एवं बंधपत्र पर ही 60 दिवस की आपात छुट्टी स्वीकृत की जायेगी।
इस बारे में पहले ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्पष्ट कर दिया था कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में न्यायालय से जमानत नहीं हो रही ऐसे में दंडित बंदियों को फिर से 60 दिन का पैरोल स्वीकृत किया जाएगा। इसके तहत राज्य भर से करीब 4500 बंदी को पैरोल पर 60 दिन के लिये रिहा होकर घर जाएंगे।
