वरिंद्र जैन पुलिस अधीक्षक अर्थिक अपराध प्रकोष्ठ रीवा ने बताया कि अर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने अशोक कुमार सोनी पिता सीताराम सोनी पटवारी हल्का पसरवार तहसील अनूपपुर जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश के विरुद्ध अनुपात हीन संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाए थे, अशोक कुमार सोनी पटवारी अनूपपुर मध्य प्रदेश में वर्ष 2007 में पटवरी के पद पर नियुक्त हुआ। जानकारी के अनुसार पूर्व में भी आयकर विभाग द्वारा भी इन आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी एवं कलेक्टर अनूपपुर द्वारा भी आरोप की जांच कराई जा कर निलबित किया गया या इसके बाद एक बार फिर ईओडब्ल्यू ने पटवारी को जांच की है।

ईओडब्ल्यू ने किया जप्त –
अशोक सोनी के मकान पर सुबह से चल रहे कार्यवाही देर शाम तक चलती रही, जानकारी के अनुसार ईओडब्ल्यू ने पटवारी के निवास कोतमा एवं आसपास की भूमि के करीब 25 रजिस्ट्री जिनकी कीमत 64,74000 रुपए तो वहीं मकान एवं टुकान निर्माण मूल्य करीब 97,45000 रुपए व वहन एक मारुति कार एक मोटरसाइकिल जिसकी अनुमानित लागत 6 लाख आंकी गई। वहीं सोने चांदी के आभूषण की कीमत 3,70000,बीमा पॉलिसी 4,00,000, एलआईसी प्रीमियम में जमा राशि 1,19,664, आठ बैंक खाते जिसमें जमा राशि करोष 9,25000 निवेश एवं घरेलू समान करीब 2500000 ईओडब्ल्यू ने जाम किए है, जबकि अभी अनूपपुर स्थित मकान की जांच करन बाकी है। शिकायत के सत्यापन में यह पाया गया कि पटवारी के पद में रहकर अनुपात हीन संपत्ति अर्जित करने से थाना आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल में धारा 120 बी एवं धारा 13 (1) बी 13(2)1968 (संशोधन अधिनियम 2018) के अंतर्गत अपराध क्रमांक 20/ 2021 पंजीबद्ध किया जा कर विवेचना में लिया गया वहीं ईओडब्ल्यू के 25 सदस्य टीम ने 27,3,2021 की सुबह सर्च वारंट लेकर टीम द्वारा आरोपी के वार्ड क्रमांक 7 नगर पालिका कोतमा स्थित आवासीय व्यवसायिक परिसर में छापा कार्यवाही की गई। छापामार कार्यवाही में निरीक्षक, मोहित सक्सेना, निरीक्षक प्रवीन चतुर्वेदी निरीक्षक सज्जन सिंह परिहार, उपनिरीक्षक आशीष मिश्रा, उपनिरीक्षक गरिमा त्रिपाठी ,संतोष पाडे,आरक्षक घनश्याम त्रिपाठी, सत नारायण मिश्रा, पुष्पेंद्र पटेल, धनंजय अग्निहोत्री, पूर्णिमा सिंह एवं चालक ओमकार शुक्ला के द्वारा कार्यवाही की

