सिंगरौली I कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु म.प्र.शासन से प्राप्त निर्देशों एवं जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट राजीव रंजन मीना ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) एवं म.प्र.पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1), 71 (2) के तहत संपूर्ण जिले में आदेश जारी किये गये हैं। जिले में किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक आयोजन बिना अनुमति के आयोजित नहीं किये जायेंगे। वहीं शादी समारोह एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम दोनों पक्षों से 50-50 एवं उठावना, मृत्युभोज आदि कार्यक्रमों में अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने की शर्त पर अनुमति दे सकेंगे। जारी आदेश के तहत संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव को मद्देनजर रखते हुए जिले के बाहर से आने वाले समस्त व्यक्तियों को 7 दिवस तक होम क्वारेंटाइन रहना अनिवार्य किया गया है। वहीं आटो रिक्शा, बसों आदि में यात्रा करने वाले समस्त व्यक्तियों को मास्क लगाकर ही यात्रा करने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने चालक, परिचालकों को भी मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए निर्देश दिये गये हैं।

