मध्य प्रदेश सहित देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की है जो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2021 तक लागू रहेगी गृह मंत्रालय द्वारा स्पष्ट आदेश दिया गया है कि नई गाइडलाइंस का पालन किया जाए और 3T पर फोकस किया जाए साथ ही टीकाकरण की तेजी को बढ़ावा दिया जाए I
नई गाइडलाइंस के अनुसार जहां संक्रमण का अनुपात ज्यादा है वहां पर सख्ती बरतने का आदेश है वही कंटेनर जोर से बाहर यात्रियों को सुविधा की अनुमति होगी साथ ही पैसेंजर ट्रेनों की आवाजाही एयरट्रैवल सहित हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, होटल, रेस्टोरेंट शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, एजुकेशन सेंटर, योगा सेंटर ,एंटरटेनमेंट पार्क खुले रहेंगे I
नई गाइडलाइंस के अनुसार जैसे ही मरीज के संक्रमित होने का पता चले तुरंत ही उसे इलाज की सुविधा दी जाए और संक्रमित मरीज में आए हुए लोगों को तुरंत आइसोलेशन में रखा जाए इसके अलावा 3T (टेस्ट ,ट्रैक, ट्रीट) प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है ।
नई गाइडलाइंस के अनुसार कंटेनमेंट जोन की जानकारी जिला कलेक्टर वेबसाइट पर डालेंगे इस लिस्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से साझा किया जाएगा वहीं गाइडलाइन ने शारीरिक नियम का पालन न करने पर जुर्माने की बात कही है साथ ही साथ जिन राज्य में टीकाकरण की रफ्तार का है वहां इसे बढ़ाए जाने की बात कही गई है I
