छः साल पुराने मामले की सुनवाई में लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना में मृत्यु कारित करने पर आरोपी को हुई सजाI मामला दिनांक 15.01.15 का है जब दिन के करीब 1:00 बजे ग्राम डिहुली स्थित लोकमार्ग पर आरोपी अलकेश कुमार पटेल पिता रामकृपाल पटेल उम्र-26 वर्ष निवासी ग्राम डिहुली थाना अमिलिया जिला सीधी ने अपनी मोटर साईकिल क्र. एम.पी. 53 एम.डी. 7213 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न किया, जिससे मुनिया सेन की मृत्यु हो गई, जिसकी रिपोर्ट थाना अमिलिया के अपराध क्र. 268/15 अंतर्गत धारा 279, 304(क) पर लेखबद्ध कराई थी। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1195/15 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए एडीपीओ श्री प्रशांत कुमार पाण्डेय एवं एडीपीओ सुश्री सीनू वर्मा ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया, जिसके परिणाम स्वरूप जेएमएफसी सीधी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304(क) के अपराध में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया i

