
ई-उपार्जन पोर्टल पर सुविधा है उपलब्ध
जिला आपूर्ति अधिकारी आशुतोष तिवारी ने जानकारी देकर बताया है कि मध्यप्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय भोपाल के निर्देश पर रबी विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेंहूॅ विक्रय करनें के लिए एसएमएस के इन्तजार को समाप्त करते हुए कृषक द्वारा उपज विक्रय करनें के लिए उपार्जन केन्द्र का चयन व उपज विक्रय की तिथि स्वयं चयन के लिए ई-उपार्जन पोर्टल पर व्यवस्था बनाई गई है। किसान द्वारा 23 मार्च से स्लाट बुकिंग की व्यवस्था वेबसाईट उचमनचंतरंदण्दपबण्पद पर की जा सकेगी। इस लिंक की जानकारी किसानों को पंजीयन के दौरान दर्ज मोबाइल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से भेजी जा रही है। इसके अतिरिक्त ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत, सत्यापति कृषक द्वारा स्वयं के मोबाइल, एम.पी. ऑनलाइन, सी.एस.सी., ग्राम पंचायत, लोकसेवा केन्द्र, इन्टरनेट कैफे एवं उपार्जन केन्द्र से भी स्टाल की बुकिंग की जा सकती है।
ओटीपी नम्बर भेजकर होगी बुकिंग
स्लाट बुकिंग के लिए कृषक के ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर ओ.टी.पी. भेजकर स्लॉट की बुकिंग कराई जायेगी। स्लॉट बुकिंग का समय सुबह नौ से दोपहर एक बजे तक एवं दोपहर दो बजे से शाम छः बजे तक रहेगा। यह व्यवस्था दो पाली पर होगी, जिसे स्वेच्छानुसार चयन कर बुक कराया जा सकेगा। किसान उपज विक्रय के लिए तहसील अंतर्गत जहां कृषक की भूमि है वहां के किसी भी उपार्जन केन्द्र का चयन कर सकेंगे। कृषक की भूमि एक से अधिक तहसील में स्थित होनें पर उनके द्वारा किसी भी तहसील के अंतर्गत संचालित उपार्जन केन्द्र का चयन किया जाकर पंजीकृत भूमि की उपज का विक्रय किया जा सकेगा। स्लॉट बुकिंग के समय पोर्टल पर कृषक की विक्रय योग्य कुल मात्रा प्रदर्शित होगी, जिसमें कृषक द्वारा वास्तविक विक्रय योग्य कुल अनुमानित मात्रा की प्रविष्टि करनी होगी इसी मात्रा के अनुसार ही कृषक से उपज की खरीदी की जा सकेगी।
पंजीयन बदलनें की सुविधा नहीं
निर्धारित दिवस में उपार्जन केन्द्र की तौल क्षमतानुसार स्लॉट बुक होनें पर कृषक को आगामी रिक्त क्षमता वाले दिवस के लिए स्लॉट बुक करना होगा, कृषक द्वारा स्लॉट बुकिंग करनें के बाद उपार्जन केन्द्र, विक्रय मात्रा, विक्रय के दिनांक की सूचना संदेश के माध्यम से दी जाएगी। विक्रय की जानें वाली सम्पूर्ण मात्रा की स्लॉट बुकिंग एक ही समय पर करनीं होगी, आंशिक स्लॉट बुकिंग नहीं होगी। कृषक द्वारा निर्धारित उपार्जन केन्द्र पर स्लॉट बुकिंग करनें के बाद अन्य केन्द्र पर कृषक पंजीयन परिवर्तन व स्थानांतरण की सुविधा नहीं होगी।
