
बरगवां थाना क्षेत्र के ग्राम चिनगो में पत्नी की पति ने गला दबाकर हत्या कर दिये जाने का मामला सामने आया था। जहां पुलिस ने संदेह के आधार पर मृतिका के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इस दौरान मृतिका के पति ने हत्या करना कबूल कर लिया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 302 कायम कर विवेचना शुरू किया।
घटना का खुलासा करते हुए बरगवां टीआई आरपी सिंह ने बताया कि बीते 19 मार्च को सूचनाकर्ता हृदयलाल बैगा पिता ब्रह्मलाल बैगा उम्र 21 वर्ष निवासी चिनगो थाना आकर सूचना दिया कि यह 18 मार्च को ससुराल ग्राम गिधेर में था, तभी गांव से सूचना मिली कि तुम्हारी मां की मृत्यु हो गई। टीआई ने उक्त सूचना एसपी वीरेन्द्र सिंह को दी गई जहां मौके पर टीआई आरपी सिंह पुलिस बल व एफएसएल अधिकारी से निरीक्षण कराया जाकर पूछतांछ की गई। इस दौरान पीएम रिपोर्ट में मामला सामने आया कि मृतिका सीतादेवी उर्फ गोलर बैगा पति ब्रह्मदेव बैगा उम्र 50 वर्ष को अज्ञात ब्यक्ति द्वारा गला मरोडने से गले की एटलस हड्डी के टूटने से हत्या करना पाया गया।
विवेचना में मृतिका के पति ब्रह्मदेव के घटना दिनांक से गायब होने एवं गवाहान के कथन से मृतिका के पति पर संदेह होने पर संदेही ब्रहृमलाल बैगा पिता समई बैगा उम्र 54 वर्ष निवासी चिनगो को दस्तयाब कर कड़ाई से पूछताछ किया जहां आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
उक्त कार्रवाई में सउनि सजीत सिंह, प्रआर राजकुमार विश्वकर्मा, रावेन्द्र सिंह, रमेश रावत एवं आर. विवेक सिंह, पंकज चतुर्वेदी का सराहनीय योगदान रहा है।
