
28 फरवरी को मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर आखिरी सुनवाई की गई। जिसमें हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इसी के साथ ओबीसी केटेगरी आरक्षण पर भी रोक लगा दी गई है। मध्यप्रदेश होम डिपार्टमेंट में होने वाली एफएसएल वैज्ञानिक अधिकारियों की भर्ती को लेकर यह खबर सामने आई है। अब भर्ती में सिर्फ 14 % आरक्षण ही लागू किया जाएगा।
एमपी हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को चुनौती आरक्षण के खिलाफ की गई याचिका पर नोटिस जारी किया है और अपना अंतिम आदेश भी जारी कर दिया है। अब भर्ती में ओबीसी वर्ग को 14% आरक्षण दिया जाएगा। बता दें कि बीते दिनों सीधी निवासी अंजू शुक्ला ने याचिका दायर की थी, जिसमें एसएसएल में सहायक विज्ञानी की भर्ती में 27 फ़ीसदी आरक्षण पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में पहले से ही 27 % ओबीसी आरक्षण पर तीन मामले दायर किए गए हैं, जिस पर अब तक रोक लगाई गई है। हाईकोर्ट ने 2 साल पहले ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दिया था, जिसके बावजूद भी एफएसएल वैज्ञानिकों की भर्ती में 27% ओबीसी आरक्षण दिया गया। जिसके बाद आरक्षण सीमा 50% से भी ज्यादा की हो गई, जो सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) की ओर से तय की गई आरक्षण सीमा (reservation limit )से अधिक थी। फिलहाल मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने इस पर आखिरी सुनवाई करते हुए, भर्ती केन सिर्फ 14% आरक्षण के आदेश जारी किए हैं।
