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August 7, 2026
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139 करोड़ अवैध निकासी मामले में लालू यादव दोषी करार

चारा घोटाले के मामलों का सामना का सामना कर रहे राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव को  डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया है। मामले में सजा का ऐलान 21 फरवरी (सोमवार) को होगा। लालू यादव को दोषी करार देने के बाद सीधे जेल ले जाया गया. वहां से उन्हें RIMS हॉस्पिटल ले जाया गया. लालू के साथ ही सीबीआई की विशेष अदालत ने 75 अभियुक्तों को भी दोषी करार दिया है, जबकि 24 अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

लालू की तबीयत को देखते हुए उनको कोर्ट ने 21 फरवरी तक राहत दी है. इसमें उनको पुलिस कस्टडी में नहीं रहना होगा. लालू को RIMS हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है.आगे अगर अगर तीन साल से कम की सजा होती है तो लालू को लोअर कोर्ट से ही जमानत मिल जाएगी.

सीबीआई की विशेष अदालत ने आज मंगलवार को चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले आरसी 47ए/96 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी सुप्रीमों लालू प्रसाद यादव सहित 75 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। इस मामले को देख रहे विशेष न्यायाधीश एसके शशि ने 24 अभियक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट ने सजा तय करने के बाद दोषी अभियुक्तों को जेल भेजने के आदेश दिए।

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