24.9 C
Madhya Pradesh
August 6, 2026
MP Sidhi News
सीधी दपर्ण

अवैध रूप से शराब विक्रय के मामलों में न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा

आरोपी दुअसिया प्रजा‍पति पत्नी हीरालाल प्रजापति उम्र-25 वर्ष निवासी गोपालपुर अपने अधिपत्य में 05 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब अवैध रूप से विक्रय हेतु रखे थी। मुखबिर की सूचना पर रामपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपिया के विरूद्ध अपराध क्रमांक 411/21 धारा 34(क) आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया।

इसी प्रकार एक अन्य मामले में आरोपी जितेन्द्र साकेत पत्नी बाल्मीक साकेत निवासी गोपालपुर उम्र-32 वर्ष अपने अधिपत्य् में 05 लीटर हाथ भट्टी की बनी महुआ शराब विक्रय हेतु अवैध रूप से रखे थी। मुखबिर की सूचना पर रामपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अपराध क्रमांक 431/21 धारा 34(क) आबकारी अधिनियम पंजीबद्ध करके दोनों प्रकरणों को माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर शासन द्वारा प्रकरण में पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी विक्रम कुमार दुबे ने आरोपीगणों को दोषी प्रमाणित कराया।

परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने आरोपीगणों को 1000-1000 रूपए अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया।

Related posts

ग्राम पंचायत हनुमानगढ़ को नगर पंचायत बनाए जाने की उठी मांग

MP SIDHI NEWS TEAM

आपातकाल की वरषी पर दहाडे भाजपा जिला अध्यक्ष : आपातकाल, इंदिरा गाँधी द्वारा लगाया गया दमन, शोषण और अत्याचार का नाम- इन्द्र शरण

MP SIDHI NEWS TEAM

बी.आर.सी. भवन कुसमी के परिसर में रोजगार मेंला सम्पन्न

MP SIDHI NEWS TEAM

Leave a Comment

MP Sidhi News

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!