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August 4, 2026
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सीधी दपर्ण

सीधी जिले मे बढा कोरोना कर्फ्यू : 31 मई की सुबह 6 बजे तक लाँकडाउन

जिले में कोरोना संक्रमण के रोकथाम व संक्रमण के प्रकरणों से बचाव हेतु जिला आपदा प्रबंधन समिति से चर्चा उपरान्त कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा-144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेशानुसार जिला सीधी की सीमाओं अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से दिनांक 31.05.2021 की प्रात: 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। पूर्ण लॉकडाउन अवधि में किसी भी व्यक्ति को चिकित्सकीय प्रयोजन के अलावा अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिला सीधी में अन्तर्राज्यीय/ अन्तर्जिला परिवहन एवं लोगों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। सीधी जिले के अंतर्गत शासकीय वाहनों तथा एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड, सफाई वाहन को छोड़कर समस्त सार्वजनिक एवं निजी वाहनों, बस, ऑटो, कैब, टैक्सी का परिचालन एवं व्यक्तियों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। शासकीय कार्यालय जैसे राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, बैंक, कोषालय, विद्युत, स्थानीय निकाय तथा अन्य आपातकालिक सेवाएं लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी। औद्योगिक प्रतिष्ठान जिसमें उत्पादन संबंधी कार्य अनवरत चलती है, वे लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी। शासकीय उपार्जन कार्य उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें निर्धारित समय पर खुली रहेंगी। समस्त एम्बुलेन्स संचालकों को अपनी-अपनी एम्बुलेन्स में रेट सूची चस्पा करना अनिवार्य होगा। समस्त निजी अस्पताल/नर्सिंग होम/डायग्नोस्टिक, कोविड-19 से जुड़ी दवाइयों/जांच की रेट सूची चस्पा करना अनिवार्य होगा, इसी प्रकार मेडिकल दुकान संचालकों को कोविड से जुड़ी दवाइयों की रेट सूची दुकान के बाहर लगाना अनिवार्य होगा। आयुष्मान कार्ड बनाने वाली संबंधित एजेंसियां को लॉकडाउन प्रतिबंध से छूट दी गई है।सब्जी, फल के फुटकर विक्रेताओं को किसी स्थान पर दुकान रखकर बेचने की अनुमति नही रहेगी बल्कि हाथठेला के माध्यम से बालों में फेरी लगाकर प्रातः 7.00 बजे से पूर्वान्ह 10.00 बजे तक सब्जी एवं फल विक्रय करने की अनुमति होगी एवं किराना सामग्री दोपहर 12.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक होम डिलेवरी के माध्यम से विकय की जा सकेगी। उक्त की निगरानी नगर पलिका परिषद, नगर पंचायत, स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत के द्वारा की जायेगी। नगरीय सीमा में होम डिलेवरी करने वाले दुकानदारों को सामग्री विक्रय करने हेतु संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट जिला सीधी से अनुमति/पास लेना अनिवार्य होगा।

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