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August 5, 2026
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15 मई तक बिहार में टोटल लॉकडाउन,जरूरी सेवाओं और उससे जुड़े कर्मचारियों को बाहर निकलने की अनुमति ,निजी वाहनों के लिए ई-पास अनिवार्य

बिहार : देश के अधिकांश हिस्से फिर से पूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण बिहार में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी दी। साथ ही उन्‍होंने Twitter पर इसे पोस्‍ट किया। अब बिहार राज्‍य में 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। हालांकि विस्‍तृत गाइडलाइन आपदा प्रबंधन समूह से मंत्रणा के बाद आ शाम को जारी की जाएगी। बिहार में भी संक्रमितों की संख्य में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। बिहार की राजधानी पटना से लेकर अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर तक- हर जगह के अस्पतालों की लचर स्थिति दिखाई दे रही है। संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए मंगलवार को हुई एक अहम बैठक के बाद सीएम नीतीश की तरफ से ये ऐलान किया गया है।बिहार में पूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए कई संगठन और राजन‍ीति दलों के कार्यकर्ता की मांग कर रहे थे।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा, “कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई, 2021 तक लाॅकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके विस्तृत मार्गनिर्देशिका एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह को कार्रवाई करने हेतू निदेश दिया गया है।” इस बीच हम के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष पूर्व मुख्‍यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि लॉकडाउन से गरीबों को नुकसान होगा।

इससे पहले हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि बिहार में लॉकडाउन लगाने की क्या तैयारी है। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह और न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने सरकार के सिस्टम को फ्लॉप बताया। नाराजगी व्‍यक्‍त करते हुए कहा था कि – कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार के पास कोई ठोस इंतजाम नहीं है। ऐसे में लॉकडाउन क्‍यों नहीं लगाया जा रहा है।इस संबंध में बिहार हाईकोर्ट ने भी राज्‍य सरकार से जवाब मांगा था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देशों के बारे में संकट प्रबंधन समूह फैसला करेगा. हालांकि एक ही घंटे के भीतर लॉकडाउन की गाइडलाइंस सार्वजनिक कर दी गई हैं. 

क्या खुला होगा और क्या रहेगा बंद?

  • राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे. सिर्फ जरूरी सेवाएं जैसे जिला के आपदा प्रबंधन, दूरसंचार और डाक आदि काम करेंगे. अदालतों के संदर्भ में हाईकोर्ट गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा.
  • सभी अस्पताल, वे अस्पताल जो निर्माणाधीन हैं, सरकारी और निजी मेडिकल स्टोर, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम और एंबुलेंस सेवाएं चलती रहेंगी.
  • वाणिज्यिक एंव अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. हालांकि बैंकिंग, बीमा, एटीएम और ई कॉमर्स से जुड़ी गतिविधियां चालू रहेंगी.
  • इंटरनेट सेवाएं, पेट्रोल पंप, केबल सेवा,
  • खाने पीने से जुड़ी अति आवश्यक चीजों से जुड़ी दुकानें एक नियत संख्या में खुली रहेंगी. ये सभी दुकानें सुबह 7 से रात 11 बजे तक खुली रहेंगी.
  • सभी निजी कंपनियों को वर्क फ्रम होम द्वारा चलाए रखने की अनुमति है.
  • परिवहन में सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा. सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% क्षमता के साथ चलेंगे, जरूरी सेवा से जुड़े लोगों के लिए. ट्रेन, हवाई यात्रा और लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे लोगों को इसके इस्तेमाल की अनुमति रहेगी, टिकट जरूरी होगा. निजी वाहनों के लिए ई-पास जारी किए जाएंगे.
  • सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग संस्थान, यूनिवर्सिटी बंद रहेंगे.
  • रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, सिर्फ होम डिलेवरी चालू रहेगी.
  • सभी धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे.
  • सभी सामजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद से जुड़े आयोजनों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.
  • शादियों में सिर्फ 50 लोगों की उपस्थिति की अनुमति है. डीजे, बरात, जुलूस की इजाजत नहीं है. थाने में विवाह आयोजन की पूर्व सूचना देनी होगी.
  • अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत है

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