शहडोल। क्रमांक/166 /री.ए.डी.एम./2021:: COVID-19 कोरोना वायरस की रोकथाम एवं बचाव हेतु म.प्र. शासन द्वारा प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रकरणों की संख्या में विगत दिनों में हो रही बढोत्तरी को दृष्टिगत रखते संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में म.प्र. शासन, गृह विभाग, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-09/2021/दो/सी-2, भोपाल दिनांक 07 अप्रैल 2021 द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये थे। उक्त दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में क्राईसेस मैनेजमेंट समिति की बैठक गणमान्य नागरिकों/जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति में लिए गये निर्णय एवं मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में शहडोल जिले में दिनांक 12-04-2021 को प्रात: 06:00 तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये थे।
शहडोल जिले में वर्तमान परिस्थितियों एवं विगत दिनों में नियमित रूप से कोरोना संक्रमण के मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को दृष्टिगत रखते हुए एवं जिला क्राईसेस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों से विचार-विमर्श उपरांत आगामी आदेश तक संपूर्ण शहडोल जिले की राजस्व सीमाओं में कोरोना वायरस से बचाव हेतु पूर्व में जारी आदेश क्रमांक/आपदा नि.आ./री.ए.डी.एम./2021/2921 दिनांक 09-04-2021 में आंशिक संशोधन करते हुए कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढाई गई है, पूर्व आदेश में शुक्रवार दिनांक 09-04-2021 सायं 06:00 बजे से सोमवार दिनांक 12-04-2021 को प्रात: 06:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था,जिसे शहडोल जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के मरीजों की वृद्धि के कारण लगातार आगामी दिनांक 16-04-2021
को प्रात: 06:00 बजे बजे तक के लिए बढ़ाया जाता है। शेष आदेश पूर्ववत प्रभावशील रहेगा।


