29.7 C
Madhya Pradesh
September 22, 2026
MP Sidhi News
Bankingमेरा विंध्य

कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ो के मद्देनजर जिले में रविवार को लॉकडाउन के आदेश जारी……

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया हैI संजीव श्रीवास्तव जिलादण्डाधिकारी, जिला-उमरिया (म.प्र.) द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए उमरिया जिले की राजस्व सीमा में आदेश जारी किया है जिसमें उमरिया जिले के नगर पालिका क्षेत्र उमरिया, पाली, नौरोजाबाद, चंदिया, नगरीय क्षेत्र मानपुर एवं ग्राम करकेली अंतर्गत आगामी आदेश तक माह के प्रत्येक रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा। इन क्षेत्रों में कोई भी प्रतिष्ठान नहीं खुलेंगे।  नगर पालिका क्षेत्रों में अत्यावश्यक सेवा दुग्ध वितरण, चिकित्सा सेवायें, मेडिकल दुकानों का संचालन, पुलिस, विदयुत, पेट्रोल तथा डीजल पंप, दूर संचार सेवाएँ पूर्ववत नियत समयानुसार संचालित रहेंगी साथ ही सामाजिक दूरी एवं फेस कवरिंग का पालन किया जावेगा।  नगरीय क्षेत्र अंतर्गत भीड को नियंत्रित करने के दृष्टि से लोग अपने घरों में ही रहेंगे लोगों को अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति जो इन लॉकडाउन उपायो एवं ब्व्टप्क्-19 प्रबंधन का उल्लंघन करेगा तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 51 से 80 के प्रावधानों तथा आई.पी.सी. की धारा 188 के तहत, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

Related posts

आस्था पर कोरोना का कहर : नवरात्रि में जिले के प्रमुख देवी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए हुए बंद….

MP SIDHI NEWS TEAM

सबके सहयोग से मई में ही कोरोना संक्रमण मिटाने का प्रयास होगा सफल – मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

MP SIDHI NEWS TEAM

भिंड में ग्वालियर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ : ग्वालियर से कार लूटकर भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर में दबोचा

MP SIDHI NEWS TEAM

Leave a Comment

MP Sidhi News

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!