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September 22, 2026
MP Sidhi News
Bankingसीधी दपर्ण

बस चालक से मारपीट करने बाले आरोपी को जिला न्‍यायालय ने दी सजा लगया इतने रुपये का जुर्माना……

सीधी जिला   न्‍यायालय जेएमएफसी मझौली ने आरोपी हीरामणि सिंह पिता यज्ञभान सिंह उम्र-50 वर्ष निवासी मझौली जिला सीधी को धारा 323 भादवि के अपराध में न्‍यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।
    बताया गया कि दिनांक 26.12.2014 को फरियादी देवेन्‍द्र सेन दिन के करीब 1:25 बजे सीधी जाने के लिए बस चलाकर मझौली बस स्‍टैंड पहुंचा, जब फरियादी बस मोड़ने लगा तो आरोपी वहीं सामने बैठा हुआ था, उसने आरोपी को सामने से हटने के लिए कहा तो आरोपी उसे मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देते हुए डंडे से मारपीट करने लगा, जिससे उसे दाहिने तरफ सिर में तथा पीठ में चोट आई एवं बाएं हाथ में चोट आई, जिसकी  रिपोर्ट उसने थाना मझौली के अपराध क्र. 780/14 पर लेखबद्ध कराई, जहां न्‍यायालयीन प्रकरण क्र. 60/15 पर शासन की ओर से सशक्‍त पैरवी घनश्‍याम प्रजापति, एडीपीओ मझौली ने कर आरोपी को दोषसिद्ध कराया। 	
	 

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