छुहिया घाटी में 23 फरवरी से 6 मार्च तक कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सीधी रवीन्द्र कुमार चौधरी ने भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध के आदेश दिये थे, जिसे बाद में 12 मार्च 2021तक बढ़ा दिया गया था। घाटी में सड़क सुधार के कार्य को पूरा कराने के लिये यह प्रतिबंध लगाया गया था। छुहिया घाटी में मेटल बीम क्रैश बैरियर लगाने का कार्य प्रगतिरत है। मार्ग में सुधार हो जाने से वाहनों की गति बढ़ गई है जिसको देखते हुये छुहिया घाटी में सीमित चौड़ाई होने की वजह से वाहनों की ओवरटेकिंग प्रतिबंधित किये जाने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवींद्र कुमार चौधरी द्वारा संशोधित आदेश जारी किया गया है। यह आदेश मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 सह पठित मध्य प्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत जारी किया गया है।
जारी आदेशानुसार रीवा- शहडोल मार्ग पर स्थित छुहिया घाटी हनुमान मंदिर तक सुरक्षा की दृष्टि से 19 मार्च 2021 तक केवल लाइट मोटर वेहिकल दो पहिया वाहन, चार पहिया वाहन के आवागमन हेतु अनुमति प्रदान की गई है। सभी भारी वाहनों (खाली अथवा लोडेड) के आवागमन हेतु रात्रि 8 बजे से प्रातः 8 बजे तक अनुमति होगी। आदेश का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 साथ ही मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी I

