24.3 C
Madhya Pradesh
August 4, 2026
MP Sidhi News
Uncategorized

शिक्षकों को बड़ी राहत, मिलेगा एकमुश्त क्रमोन्नति-एरियर का लाभ, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) ने शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला किया है, इसके तहत हाईकोर्ट ने शिक्षकों को एकमुश्त क्रमोन्नति प्रदान करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत विधिवत अभ्यावेदन जिसमें उन्होंने प्रथम द्वितीय एवं तृतीय क्रमोन्नति की मांग की है, एरियर सहित प्रदान किया जाए।

यह याचिका हरदा निवासी  रघुवीर प्रसाद लोहाना एवं रामकृष्ण बघेल ने लगाई थी।हाईकोर्ट में इन दोनों आवेदकों का पक्ष रखते हुए एडवोकेट सत्येंद्र ज्योतिषी और सौरभ सोनी ने बताया कि आवेदक गण की नियुक्ति 1989 मे उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर हुई थी  और वर्तमान में वे डॉक्टर बीआर अंबेडकर शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरदा में कार्यरत हैं।

एडवोकेट सत्येंद्र ज्योतिषी ने बताया कि  आवेदकों की 12 वर्ष 24 वर्ष एवं 30 वर्ष की सेवाएं पूरी होने पर भी उन्हें क्रमोन्नति का लाभ प्राप्त नहीं हुआ, जबकि आवेदक प्रथम द्वितीय तृतीय क्रमोन्नति की पात्रता रखते हैं, इस संबंध में वे कई बार मध्य प्रदेश शासन को भी अवगत करवा चुके है, बावजूद इसके कोई समाधान नहीं हुआ है।इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।

न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस  विशाल मिश्रा ने जिला शिक्षा अधिकारी हरदा को आदेशित किया है कि आवेदकगणों के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन जिसमें द्वितीय एवं तृतीय क्रमोन्नति की मांग की गई है, उसको दो महीने के अंदर निराकरण करने का आदेश पारित किया है।

Related posts

हवाई अड्डे पर वीवीआईपी सुविधा लेने के लिए खुद को बताया अमित शाह का रिश्तेदार, मामला दर्ज

MP SIDHI NEWS TEAM

बोकारो से आक्सीजन लेकर भोपाल आ रहा टैंकर पलटा,पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, कंटेनर सुरक्षित

MP SIDHI NEWS TEAM

स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू, यहां पढ़िए डिटेल्स

MP SIDHI NEWS TEAM

Leave a Comment

MP Sidhi News

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
error: Content is protected !!