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August 5, 2026
MP Sidhi News
सीधी दपर्ण

जान से मारने की धमकी देकर गाली गलौच व मारपीट करने के आरोपी को सजा व अर्थदंड…

सीधी – दिनांक 06.10.2015 को समय करीबन शाम 06 बजे के लगभग फरियादी की पत्नी चन्द्रवती साहू व बहू नीलू साहू गोबर लेकर फेंकने गयी तो अभियुक्त क्रांति विश्वकर्मा पति धर्मराज विश्वकर्मा उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम बरदैला थाना रामपुर नैकिन व उसके पति धर्मदास ने उसके साथ गाली गलौच और मारपीट की जिससे उन्हें चोट आई। फरियादी का भाई भैयालाल बीच बचाव करने गया तो उसके साथ भी धर्मदास ने मारपीट की, जिससे उसे भी चोट आई।

अभियुक्त ने फरियादी को जान से मारने की धमकी भी दी। जिसके बाद फरियादी ने पुलिस थाना रामपुर नैकिन में रिपोर्ट दर्ज कराई जिसके आधार पर थाना रामपुर नैकिन के अपराध क्रमांक 484/2015 के तहत मामला पंजबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां शासन की तरफ से प्रकरण में सशक्त पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी श्री विक्रम कुमार दुबे ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने आरोपी क्रांति विश्वकर्मा को भा.दं.सं. की धारा 323/34 के अपराध में 03 माह के कठोर कारावास एवं 1500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

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