
अपर जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी ने जानकारी देकर बताया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निदेर्शानुसार व प्रधान जिला न्यायाधीश वीरेन्द्र प्रताप सिंह के मागर्दशर्न में वषर् 2021 मे आयोजित नेशनल लोक अदालतों के क्रम में वषर् की दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 11 सितम्बर 2021 को जिला न्यायालय सीधी तथा व्यवहार न्यायालय चुरहटध्मझौलीध्रामपुर नैकिन में किया जावेगा।
प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब एवं नेशनल लोक अदालत के प्रभारी डी.के. नागले के द्वारा नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए समस्त न्यायिक अधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक में दिनांक 11 सितम्बर 2021 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों मे पक्षकारों को अनिवायर् रूप से सूचना पत्र जारी करने एवं प्रकरणों की प्रीसिंटिग बावत् चचार् की गई।
इसी तरह प्रधान जिला न्यायाधीश सिंह ने मीडिएशन प्रक्रिया को और सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मीडिएशन के समुचित प्रचार-प्रसार के लिए निदेर्शित किया। बैठक में श्री बृजेन्द्र सिंह बघेल अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संध, शासकीय अभिभाषक रमाशंकर द्विवेदी एवं राज्य अधिवक्ता परिषद के मनोनीत सदस्य विनोद वमार् उपस्थित रहे।
सचिव अपर जिला जज डी.एल. सोनिया ऑनलाईन के माध्यम से पैनल लायर, समस्त पैरालीगल वालेटियसर् एवं महिला बाल विकास विभाग के सुपरवाईजर, आंगनवाड़ी कायर्कतार् एवं सहायिकाओं को मध्यस्थता प्रक्रिया एवं मध्यस्थता के लाभों के बारे मे जागरूक करने के उददेश्य से मध्यस्थता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में यह बताया गया कि मध्यस्थता के शाब्दिक अथर् से दशिर्त है कि दो पक्षों के मध्य उत्पन्न मतभेद से संबंधित विषय को तीसरे पक्ष के समक्ष निराकरण के लिए रखा जाना जिस पर तीसरे पक्ष द्वारा सभी की इच्छा को ध्यान मे रखते हुये सद्भावनापूणर् वातावरण में विवाद के समाधान की प्रक्रिया मध्यस्थता कहलाती है। जिसके परिणाम स्वरूप पक्षकारों के समय एवं खचोर् की किफायत एवं उनके मध्य सवर्मान्य समाधान का उद्भव होता है और पक्षकारों के मध्य पुनः सद्भाविक संबंध स्थापित होते है। साथ ही दिनांक 11 सितम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरण निराकरण कराने के लिए जागरूक किया गया।
