प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रकरणों की संख्या में विगत दिनों में हो रही बढ़ोत्तरी को देखते हुये संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु मा. मंत्री, म0प्र0 शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल की अध्यक्षता में जिला क्राईसेस मैनेजमेंट समिति की बैठक दिनांक 20.04.2021 में विचार-विमर्श उपरांत सभी से प्राप्त सुझावों के अनुसार एवं वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आमजन की सुरक्षा एवं कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु आज शाम 20/04/2021 को सायं 6.00 बजे से दिनांक 03/05/2021 को प्रातः 8.00 बजे तक संपूर्ण अनूपपुर जिले के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में टोटल लॉकडाउन/कोरोना कफ्यू लगाया गया है।
(1) उक्त लॉकडाउन/कोरोना कर्फयू दिवसों के दौरान दो/चार पाहिया वाहन बन्द रहेंगे।
(2) किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
(3) शासकीय कार्यालयों में सिर्फ राजस्व विभाग, नगरीय निकाय, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, विद्युत विभाग , पेयजल विभाग तथा पुलिस विभाग आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की संख्या में खुले रहेंगे। जिले में संचालित अन्य समस्त शासकीय/अशासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय पूर्णतः बंद रहेंगे।
उक्त लॉकडाउन/कर्पयू प्रतिबंध के दिवसों में निम्नलिखित सेवाओं हेतु छूट रहेगी :-
(1) घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6.00 बजे से 12.00 बजे तक उक्त कर्पयू
प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे ।
(2) जिले में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर्स/अस्पताल/टीकाकरण केन्द्र भी उक्त प्रतिबंध से मुक्त
रहेंगे।
(3) सब्जी/फल बिक्रेता ठेले के माध्यम से प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक घर-घर जाकर
सब्जी/फल बेच सकेंगे।
(4) थोक सब्जी विक्रेता प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 9.00 बजे तक संबंधित अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) द्वारा निर्धारित स्थल पर थोक सब्जी की बिक्री कर सकेंगे।
(5) राशन/किराना तथा पेयजल दुकानों के बिक्रेता होम डिलिवरी के माध्यम से प्रातः 6.00 बजे से
दोपहर 12.00 बजे सामान बेंच सकेंगे।
(6) कोरोना वालंटियर्स प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक होम डिलिवरी के सूचारू संचालन में
समस्त संबंधित नगर पालिकाओं की सहायता करेंगे।
(7) जिले में संचालित समस्त पी.डी.एस. दुकाने खाद्यान्न वितरण हेतु प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।
(8) जिले में संचालित समस्त एल.पी.जी. गैस के संचालक तथा एल.पी.जी. गैस का वितरण होम
डिलिवरी के माध्यम से प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक कर सकेंगे।
(७) जिले में संचालित समस्त पेट्रेल पंप खुले रहेंगे।
(10) विवाह कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोग तथा अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो
सकेंगे। उक्त कार्यक्रमों की अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जारी करेंगे।


(11) समस्त मंदिर/मस्जिद तथा अन्य समस्त धार्मिक स्थल आम जन हेतु पूर्णतः बंद रहेंगे। पुजारी/मौलवी संबंधित धार्मिक स्थलों में अधिकतम 05 लोग नियमित पूजा/नमाज आदि कर सकेंगे।
(12) जिले में स्थापित मोजर वेयर पावर प्लांट जैतहरी, अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र चचाई, सोडा फैक्ट्री. बरगवां (अमलाई) तथा जिले के समस्त एसईसीएल प्रबन्धन सिर्फ उत्पादन से संबंधित कर्मचारी उत्पादन कार्य करने हेतु मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु उक्त कफ्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेगें। गैर उत्पादन करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों का कार्यालय आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कार्यालयीन कार्य पूर्णतः बंद रहेंगे।
