मध्य प्रदेश में ओबीसी के 27% आरक्षण मामले की सुनवाई हो रही है। बीते दिनों सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने राज्य सरकार को मामले में अंतिम सुनवाई से पहले जवाब पेश करने को कहा है,इसके साथ ही राज्य में ओबीसी आरक्षण 14 फीसद से अधिक करने पर फिलहाल रोक बरकरार रखी गई है।
दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने ओबीसी आरक्षण पर फैसला सुनाया है। इस दौरान चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार की डिवीजन बेंच ने सरकार को अंतिम सुनवाई से पहले जवाब पेश करने की बात कही है। सरकार के जवाब पेश किए जाने तक राज्य में आरक्षण 14 फीसद से अधिक करने पर रोक बरकरार रखी गई है। वहीं सभी याचिकाओं की अंतिम सुनवाई 19 अप्रैल को की जाएगी।
वर्ष 2019 में ओबीसी आरक्षण 14 फीसद से बढ़ाकर 27 फीसद करने की बात पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। राज्य सरकार द्वारा ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया गया था। जहां याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी।

