सतना | कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये महामारी विनियम 2020 के तहत संपूर्ण जिले में सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क या फेस कवर किये व्यक्ति को पाये जाने अथवा घर से बाहर निकलने पर 100 रूपये का अर्थदंड अधिरोपित करने का आदेश कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने दिया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के जारी आदेश में कहा गया है कि इस आदेश का पालन कराने के लिये समस्त कार्यपालिक दंडाधिकारी, सहायक उप निरीक्षक या उससे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, समस्त नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत एवं नगर निगम के सहायक आयुक्त या इससे वरिष्ठ अधिकारी दंड अधिरोपित कर सकेंगे और आर्थिक दंड की राशि वसूलने के लिये अधिकृत होंगे।
मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा कोविड-19 के संबंध में चिकित्सकीय विशेषज्ञों द्वारा कोविड-19 से रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को मास्क, फेस कवर करना आवश्यक बताया गया है। एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं मध्यप्रदेश एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) के प्रावधानों के तहत आगामी आदेश तक प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर, सार्वजनिक स्थलों पर निकलते समय मास्क, फेस कवर करना अनिवार्य किया गया है। ऐसा नही करने पर मध्यप्रदेश एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट की धाराओं का उल्लंघन मानते हुये विधिक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
