
जबलपुर । मध्य प्रदेश के कॉलेजों में मनमानी रूप से कोरोना काल के बीच वसूली गई, फीस को लेकर लॉ स्टूडेंट सतीश विश्वकर्मा ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी और इस याचिका में आज हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और उच्च शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया है।
हाईकोर्ट ने साथ ही इस पूरे मामले में राज्य सरकार और उच्च शिक्षा विभाग से पूछा है कि आखिर कॉलेज स्टूडेंट के साथ फीस को लेकर क्यों भेदभाव किया जा रहा है, दर्शल लॉ स्टूडेंट सतीश विश्वकर्मा ने मध्य प्रदेश के निजी कॉलेजों में फीस को लेकर मनमानी बताई थी साथ ही अपनी याचिका में बताया था कि प्रदेश के कई कॉलेज मनमानी रूप से फीस वसूल कर रहे हैं।
इतना ही नहीं कोरोना कॉल होने के बावजूद भी ट्यूशन फीस के अतिरिक्त फीस कई कॉलेजों में छात्रों से वसूल की जा रही है,इस मामले को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया लिहाजा आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और उच्च शिक्षा विभाग को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि आखिर जब स्कूलों में यह राहत दी गई थी तो फिर कॉलेज छात्राओं के लिए ऐसा क्यों नहीं किया, फिलहाल 4 सप्ताह में हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है।
