
सीधी। जिले के कुसमी की शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा जमाने वाले आठ आरोपितों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले मार्गदर्शन में एसडीओपी कुसमी आरके शुक्ल, थाना प्रभारी कुसमी निरीक्षक आरडी द्विवेदी के नेतृत्व में किया गया है।
मामला विवरण
थाना प्रभारी कुसमी को जानकारी मिली कि कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से शासकीय भूमि का अपने नाम नामांतरण कर लाभ कमाया गया है । सूचना प्राप्त होने के पश्चात थाना प्रभारी कुसमी द्वारा मामले कि तस्दीक एसडीएम कार्यालय कुसमी से की गई जो सही पाया गया । जिसके पश्चात आरोपित 1. परमिंदर कौर पति स्व. जसबीर सिंह, 2 फरमजीत सिंह पिता स्व. जसबीर सिंह, 3. राजिन्दर कौर पक्षी स्व. कमजीत सिंह 4. परमजीत सिंह पिता स्व. कमलजीत सिंह, 5. रविंदर कौर पत्नी स्व. चरण सिंह 6. बलजीत सिंह पिता स्व. चरण सिंह 7. रजित कौर पति गुरजीत सिंह 8. जसदीप सिंह पिता स्व. गुरुचरण जीत सिंह सभी निवासी ग्राम करोदिया दक्षिण तहसील गोपद बनास जिला सीधी म.प्र. द्वारा तहसील कुसमी (वृत्त पोड़ी) के अमगाव स्थित आराजी खसरा क्रमांक 50,51,52,53, 57/1 किता 5 योग रकवा 38.409 अर्थात 96.225 एकड़ शासकीय भूमि को धोखाधड़ी पूर्वक वर्ष 1983-84 के दौरान अपने नाम कर लिए थे। जिसपर थाना प्रभारी कुसमी द्वारा धारा 420,467,468 आईपीसी के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
थाना प्रभारी कुसमी को सूचना प्राप्त हुई कि वर्ष 2019-20 में तत्कालीन पटवारी सत्यनारायण मिश्रा पिता ललकराम मिश्रा निवासी ग्राम पहाड़ी तहसील सिहावल थाना कुसमी के द्वारा ग्राम है की तहसील कुसमी की आराजी नंबर 578/1 रकया 0.5000 हे0, 578/2 रकवा 2.40000 579/1/1/2 रकवा 0.04000 हे0, 579/1/1/3 रकवा 0.0400 हे0, 579/1/1/मिन-1 रकवा 0.2300 हे0, 579/1/1/मिन-2 रकवा 0.04000 हे. 579/1/1/मिन-3 रकवा 0.0400 हे0, 579/1/1/मिन-4 रकवा 0.0400 हे0, 579/1/1/मिन-5 रकवा 0.04000, 579/1/1/ मिन 6 रकवा 0.04000, 579/1/1/ मिन 7 रकवा 0.0400 हे०, 579/1/2 रकवा 0:0400 हे० 579/2 रकवा 28000 हे०. 505/2 रकवा 2.8000 हे०, 505/1/1/ 1 रकबा 0.09000 505/1/1/2 रकबा 0.0400 हे०. 505/1/2 रकवा 0.0400 हे0, 505/2 रकवा 1.4000 हे0 603/1/1/1 रकवा 0.0380 हे0 603/1/1/2 रकवा 0.0400 हे० 603/1/1/3 रकवा 0.0400 हे. 603/1/2 रकवा 0.0320 हे0 603/2 रकवा 0.9000 हे 0 457/1/5 रकवा 0.0200 हे० 457/2 रकवा 0.0400 हे0 457/4 रकवा 0.0400 है 457/5 रकया 0.04000 457/6 रकवा 0.0400 हे0 528/2 रफया 0.2000 हे० एवं ग्राम डुहकुरिया तहसील कुसमी की आराजी नम्बर 330/1 रकवा 0.1100 हे0 330/2 रकवा 0.1100 हे0, 355/1 रकबा 0.0100 हे०, 356/2 रकवा 06950 हे0 , 334/1 रकवा 0.6900 हे0 334/2 रकवा 0,6900 हे0 336 / 1 रकवा 0.2550 हे0 336/2 रकवा . 0.2550 हे 0 320 रकवा 1.5700 हे0 एवं 333 रकवा 0.2500 हे 0.256/418 रकवा 0.41000 हे० 304 रकवा 0.6100 हे0 35/418 रकवा 0.1000 हे0 393 रकवा 0.6200 हे0, 418 रकबा 0.4100 हे० भूमि पूर्व में मध्यप्रदेश शासन थी, जो पश्चात् में एकमात्र सत्यनारायण मिश्रा लत्कालीन पटवारी के द्वारा कूटरचित ढंग से प्रायवेट व्यक्तियों के नाम अभिलिखित कर दी गई।जिसमें बंदरबाट किया गया है, और शासन की बेसकीमती भूमि को क्रय विक्रय कर अवैध लाभ अर्जित किया गया है। सूचना के तस्दीक के सही पाए जाने पर आरोपी सत्यनारायण मिश्रा तत्कालीन पटवारी के द्वारा उपरोक्त भूमियों को बिना किसी आदेश के खसरे में प्रविष्ट कर अवैध लाभ अर्जित कर राजस्व अभिलेख में कूटरचना पाए जाने पर तात्कालीन पटवारी सत्यनारायण मिश्रा पिता ललउ राम मिश्रा निवासी ग्राम पहाडी तहसील सिहावल तहसील कुसमी जिला सीधी व अन्य के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 420,467,468 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
भूमि का बंदरबाट कर लाभ कमाने वाले आरोपित पटवारी पर मामला पंजीबद्ध
पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के निर्देशन थाना प्रभारी कुसमी निरी आरडी द्विवेदी के नेतृत्व में कुसमी पुलिस द्वारा पटवारी सत्यनारायण मिश्रा पिता ललकराम मिश्रा निवासी ग्राम पहाड़ी तहसील सिहावल थाना कुसमी में 250 एकड़ शासकीय भूमि को प्राइवेट व्यक्तियों के नाम नामांतरण करने के आरोप में मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
